ग्रेटर नोएडा, 7 जनवरी (आईएएनएस)। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने 10,000-10,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर के यहां चल रहे एक मामले में जारी एनबीडब्लू का वांछित/वारण्टी अभियुक्त 1.सनोज कुमार पुत्र राजे उर्फ राजकुमार निवासी घडौली, थाना गाजीपुर, जिला पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली को थाना क्षेत्र के एचआईएमटी कॉलेज के पास से व गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्त 2.सोनू डेढा पुत्र राजे उर्फ राजकुमार निवासी घडौली, थाना गाजीपुर, जिला पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली को धूममानिकपुर से गिरफ्तार किया गया है।
दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।
ग्रेटर नोएडा, 7 जनवरी (आईएएनएस)। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने 10,000-10,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर के यहां चल रहे एक मामले में जारी एनबीडब्लू का वांछित/वारण्टी अभियुक्त 1.सनोज कुमार पुत्र राजे उर्फ राजकुमार निवासी घडौली, थाना गाजीपुर, जिला पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली को थाना क्षेत्र के एचआईएमटी कॉलेज के पास से व गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्त 2.सोनू डेढा पुत्र राजे उर्फ राजकुमार निवासी घडौली, थाना गाजीपुर, जिला पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली को धूममानिकपुर से गिरफ्तार किया गया है।
दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।
–आईएएनएस
पीकेटी/एएनएम
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ग्रेटर नोएडा, 7 जनवरी (आईएएनएस)। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने 10,000-10,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर के यहां चल रहे एक मामले में जारी एनबीडब्लू का वांछित/वारण्टी अभियुक्त 1.सनोज कुमार पुत्र राजे उर्फ राजकुमार निवासी घडौली, थाना गाजीपुर, जिला पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली को थाना क्षेत्र के एचआईएमटी कॉलेज के पास से व गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्त 2.सोनू डेढा पुत्र राजे उर्फ राजकुमार निवासी घडौली, थाना गाजीपुर, जिला पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली को धूममानिकपुर से गिरफ्तार किया गया है।
दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।
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दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।
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दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।
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दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।
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दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।
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दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।
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दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।
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दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।
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दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।
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दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।
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दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।
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दोनों अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क के मामले में गैंगस्टर अधिनियम में 10-10 हजार रुपये के इनामी अपराधी है। अभियुक्तों के विरूद्ध डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग करके भोली-भाली जनता के साथ धोखाधडी करने को लेकर अभियोग पहले से ही पंजीकृत हैं। यह दोनों आरोपी डूब क्षेत्र में सरकारी जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उनसे लेते हैं। जब वहां पर लोग अपना घर बनवाते हैं। तो बाद में वहां पर अथॉरिटी के लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहां पर आपका घर नहीं है। यह डूब क्षेत्र है। यह आपने गलत लोगों से गलत जमीन खरीदी तब तक लोग ठगे जा चुके होते हैं।