पणजी, 11 फरवरी (आईएएनएस)। गोवा पुलिस ने शनिवार को एक क्लब के खिलाफ तय समय सीमा से ज्यादा तेज आवाज में संगीत बजाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
पुलिस उपाधीक्षक जिवबा दलवी ने कहा, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव की शिकायत मिलने के बाद वागाटोर स्थित ग्लोरी क्लब के प्रबंधक के खिलाफ उत्तरी गोवा के अंजुना पुलिस थाने में तेज संगीत बजाने का मामला दर्ज किया गया है।
दलवी ने कहा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की धारा 5, 7 के तहत अनुमेय समय सीमा से अधिक तेज संगीत बजाने के लिए अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा, अंजुना पुलिस थाना क्षेत्र में एक महीने के भीतर तेज संगीत बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने का यह तीसरा अपराध है।
उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए गोवा पुलिस ने रात 10 बजे के बाद तेज संगीत बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
–आईएएनएस
एसजीके
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पुलिस उपाधीक्षक जिवबा दलवी ने कहा, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव की शिकायत मिलने के बाद वागाटोर स्थित ग्लोरी क्लब के प्रबंधक के खिलाफ उत्तरी गोवा के अंजुना पुलिस थाने में तेज संगीत बजाने का मामला दर्ज किया गया है।
दलवी ने कहा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की धारा 5, 7 के तहत अनुमेय समय सीमा से अधिक तेज संगीत बजाने के लिए अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा, अंजुना पुलिस थाना क्षेत्र में एक महीने के भीतर तेज संगीत बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने का यह तीसरा अपराध है।
उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए गोवा पुलिस ने रात 10 बजे के बाद तेज संगीत बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
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दलवी ने कहा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की धारा 5, 7 के तहत अनुमेय समय सीमा से अधिक तेज संगीत बजाने के लिए अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा, अंजुना पुलिस थाना क्षेत्र में एक महीने के भीतर तेज संगीत बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने का यह तीसरा अपराध है।
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दलवी ने कहा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की धारा 5, 7 के तहत अनुमेय समय सीमा से अधिक तेज संगीत बजाने के लिए अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा, अंजुना पुलिस थाना क्षेत्र में एक महीने के भीतर तेज संगीत बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने का यह तीसरा अपराध है।
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दलवी ने कहा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की धारा 5, 7 के तहत अनुमेय समय सीमा से अधिक तेज संगीत बजाने के लिए अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा, अंजुना पुलिस थाना क्षेत्र में एक महीने के भीतर तेज संगीत बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने का यह तीसरा अपराध है।
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दलवी ने कहा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की धारा 5, 7 के तहत अनुमेय समय सीमा से अधिक तेज संगीत बजाने के लिए अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा, अंजुना पुलिस थाना क्षेत्र में एक महीने के भीतर तेज संगीत बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने का यह तीसरा अपराध है।
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दलवी ने कहा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की धारा 5, 7 के तहत अनुमेय समय सीमा से अधिक तेज संगीत बजाने के लिए अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा, अंजुना पुलिस थाना क्षेत्र में एक महीने के भीतर तेज संगीत बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने का यह तीसरा अपराध है।
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दलवी ने कहा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की धारा 5, 7 के तहत अनुमेय समय सीमा से अधिक तेज संगीत बजाने के लिए अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा, अंजुना पुलिस थाना क्षेत्र में एक महीने के भीतर तेज संगीत बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने का यह तीसरा अपराध है।
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दलवी ने कहा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की धारा 5, 7 के तहत अनुमेय समय सीमा से अधिक तेज संगीत बजाने के लिए अपराध दर्ज किया गया है।
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दलवी ने कहा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की धारा 5, 7 के तहत अनुमेय समय सीमा से अधिक तेज संगीत बजाने के लिए अपराध दर्ज किया गया है।
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