जबलपुर, देशबन्धु. मारपीट कर ससुराल पक्ष ने महिला तथा उसके माता-पिता को घर से बाहर निकाल दिया था. धनतेरस के लिए पिता बेटी के छोडने ससुराल गये तो धक्का देकर उन्हें घर से निकाल दिया गया. पुलिस ने पीडिता की शिकायत पर आरोपी ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ दहेज प्रकरण दर्ज कर लिया है.
माढोताल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती शोनाली शंाडिल्य उम्र 20 वर्ष निवसी करमेता ने लिखित शिकायत की कि उसकी शादी दिनांक 11-3-24 केा शुभम शांडिल्य से हिन्दू रीति रिवाज से हुयी थी शादी में उसके माता पिता ने गृहस्थी का सामान, गहने तथा तीन लाख रूपये नगद ससुराल वालों केा दिये थे शादी के बाद से पति शुभम और ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया था.
उसकी शादी के बाद से ससुराल वाले घर में सास, ससुर, देवर, जेठ जेठानी एवं मामी सास का लड़का करन सिंगारे उसे परेशान करने लगे पति माता पिता से बात करने तथा मायके जाने से मना करते थे.
ससुर हेमंत शांडिल्य उसके माता-पिता और उसे गाली-गलौज करता था देवर करन सिंगारे उसके उपर दिन भर नजर रखता था. ससुराल वाले बोलते थे कि तुम्हारे घर से दहेज बहुत कम आया है. मकान का होम लोन चल रहा है अपने पिता से कहो कि 20 लाख रूपये चुकाये तथा फॉर्च्यूनर कार दें. यह बातें उसने अपने माता पिता केा बनायीं थीं. जिसके बाद उसके माता पिता ससुराल आये तो पूरे ससुराल वाले उसके माता पिता के साथ गाली गलौज की ओर जेठ सुनील शांडिल्य ने पिता से मारपीट करे हुए तीनों को घर से बाहर निकाल दिया था.
उसको माता पिता धनतेरस के दिन उसे लेकर ससुराल छोड़ने गये तो पूरे ससुराल वालों ने और पति ने हमें धक्का देकर बाहर निकालकर बोले कि पहले रूपये और कार लेकर आओ. देवर अनिल ने गेट में ताला लगा दिया और धमकी दी कि तुझे शादी में मिला सामान वापस नहीं करेंगे. लिखित शिकायत पर पति शुभम, सास पुष्पा शांडिल्य, ससुर हेमंत शांडिल्य, जेठ सुनील शांडिल्य, जेठानी रोशनी शांडिल्य, देवर अनिल शांडिल्य, करन सिंगोरे के विरुद्ध धारा 85, 316, 296, 115(2) 351(2) ,3(5) बीएनएस तथा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.