नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का गुरुवार को गुजरात के सूरत से लौटने के बाद आईजीआई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। एक अदालत ने वायनाड के सांसद को 2019 में उनकी कथित मोदी उपनाम टिप्पणी पर उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था।
राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया था। इस धारा के तहत अधिकतम संभावित सजा दो साल है।
राहुल गांधी के दिल्ली पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच उनकी मां सोनिया गांधी भी उनके आवास पर पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी और डीएमके नेता टीआर बालू ने कांग्रेस नेता की अगवानी की।
एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। कांग्रेस ने अदालत के फैसले को प्रतिशोध और शोषण की राजनीति करार दिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि वे राहुल गांधी की सजा के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करेंगे। हम उच्च न्यायालयों में अपील करेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने उन्हें दोषी पाते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हालांकि, राहुल गांधी की याचिका पर उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने में सक्षम बनाने के लिए जमानत दे दी गई है।
–आईएएनएस
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