नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामले में गुरुवार को कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर 9 अगस्त से दलीलें सुनना शुरू करेगी। ।
28 जुलाई को अदालत द्वारा सिंह को व्यक्तिगत उपस्थिति से एक दिन की छूट दिए जाने के बाद वह और सह-अभियुक्त, पूर्व डब्ल्यूएफआई सहायक सचिव विनोद तोमर, दोनों गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में पेश हुए, जिन्होंने आरोपों पर बहस के लिए 9, 10 और 11 अगस्त की तारीखें तय की थीं।
सिंह की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने कहा कि दिल्ली पुलिस से प्राप्त दस्तावेजों और आरोप पत्र का सत्यापन पूरा हो गया है।
न्यायाधीश ने 28 जुलाई को दोनों आरोपियों को आरोपपत्र सहित दिल्ली पुलिस से प्राप्त दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए समय भी दिया था।
सुनवाई के दौरान मोहन ने कहा कि हालांकि उन्होंने कुछ दस्तावेजों की बेहतर तस्वीरें/प्रतियां मांगी हैं, लेकिन वह जांच अधिकारी (आईओ) से उनकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं।
अदालत ने हाल ही में सिंह और तोमर को जमानत दे दी थी। जमानत दिए जाने पर आरोपियों को अदालत द्वारा पूर्व सूचना के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया और कहा गया कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, शिकायतकर्ताओं या गवाहों को धमकी या प्रलोभन में शामिल नहीं होंगे।
एसीएमएम जसपाल ने कहा, “कृपया सुनिश्चित करें कि सभी शर्तों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए।”
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने पहले दोहराया था कि सिंह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जमानत देते समय शर्तें लगाई जानी चाहिए।
आदेश में, अदालत ने दर्ज किया था : “…एपीपी का कहना है कि वह न तो जमानत अर्जी का विरोध कर रहा है और न ही समर्थन कर रहा है। उसका कहना है कि अदालत को जमानत अर्जी पर कानून, नियमों, दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक विचार करना चाहिए।”
यहां तक कि शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकील हर्ष बोरा ने भी कहा था, “अगर आपके माननीय जमानत देने के इच्छुक हैं, तो कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं।”
मोहन ने कहा था कि वे सभी शर्तों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा था, ”कोई धमकी नहीं थी। और अगर उन्हें आशंका है तो मैं वचन देता हूं कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी।”
इससे पहले कोर्ट ने सिंह और तोमर को अंतरिम जमानत भी दे दी थी। मोहन ने अदालत के समक्ष कहा था कि चूंकि गिरफ्तारी से पहले आरोपपत्र दाखिल किया गया था, इसलिए वह जमानत बांड दाखिल कर रहा है।
हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए श्रीवास्तव ने कहा था, “हमने (दिल्ली पुलिस) उसे गिरफ्तार नहीं किया है। हम इसे मेरे भगवान पर छोड़ते हैं। शर्त होनी चाहिए… मैं इस शर्त के साथ इसका विरोध करता हूं कि उसे गवाह को प्रभावित नहीं करना चाहिए।”
अदालत ने सात जुलाई को मामले में सिंह और तोमर को तलब किया था। इसने छह महिला पहलवानों द्वारा किए गए दावों का जवाब देते हुए मामले में दायर आरोपपत्र पर ध्यान दिया, जिन्होंने सिंह पर यौन उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया है।
दिल्ली पुलिस की 1,000 पन्नों से अधिक की चार्जशीट राउज़ एवेन्यू कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय के समक्ष धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन टिप्पणी करना) के तहत अपराध के लिए दायर की गई थी। आरोपी सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 डी (पीछा करना)। तोमर पर आईपीसी की धारा 109 (उकसाने वाले अधिकारी), 354, 354ए, 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। कथित तौर पर आरोपपत्र में लगभग 200 गवाहों के बयान शामिल हैं।
कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में छह पहलवानों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि सिंह ने कथित तौर पर एक एथलीट को “पूरक” प्रदान करने की पेशकश करके यौन कृत्यों के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, एक अन्य पहलवान को अपने बिस्तर पर बुलाया और उसे गले लगाया, इसके अलावा अन्य एथलीटों पर हमला करना और अनुचित तरीके से छूना।
–आईएएनएस
एसजीके