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Home ताज़ा समाचार

दिल्ली के स्कूलों में खाली पड़े हैं शिक्षको के 16000 से अधिक पद ?

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March 8, 2023
in ताज़ा समाचार
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दिल्ली के स्कूलों में खाली पड़े हैं शिक्षको के 16000 से अधिक पद ?
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नई दिल्ली, 8 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली में दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में 16000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की कुल रिक्तियां 16 हजार 546 है। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इन्हें भरने के अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं इस पर जवाब तलब किया है।

गौरतलब है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ओर से न्यायालय को जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के मुताबिक लाइब्रेरियन को मिलाकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53933 है इनमें से 16546 पद खाली पड़े हैं इसमें भी सबसे अधिक टीजीटी के 10956 पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है।

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आपको बता दें कि अगर दिल्ली सरकार और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रतिवादी को 25 हजार रुपए का जुर्माना जमा करना होगा। कोर्ट ने यह आदेश एक एनजीओ सोशल जूरिस्ट की याचिका पर दिया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/आरआर

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नई दिल्ली, 8 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली में दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में 16000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की कुल रिक्तियां 16 हजार 546 है। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इन्हें भरने के अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं इस पर जवाब तलब किया है।

गौरतलब है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ओर से न्यायालय को जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के मुताबिक लाइब्रेरियन को मिलाकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53933 है इनमें से 16546 पद खाली पड़े हैं इसमें भी सबसे अधिक टीजीटी के 10956 पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है।

आपको बता दें कि अगर दिल्ली सरकार और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रतिवादी को 25 हजार रुपए का जुर्माना जमा करना होगा। कोर्ट ने यह आदेश एक एनजीओ सोशल जूरिस्ट की याचिका पर दिया है।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 8 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली में दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में 16000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की कुल रिक्तियां 16 हजार 546 है। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इन्हें भरने के अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं इस पर जवाब तलब किया है।

गौरतलब है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ओर से न्यायालय को जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के मुताबिक लाइब्रेरियन को मिलाकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53933 है इनमें से 16546 पद खाली पड़े हैं इसमें भी सबसे अधिक टीजीटी के 10956 पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है।

आपको बता दें कि अगर दिल्ली सरकार और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रतिवादी को 25 हजार रुपए का जुर्माना जमा करना होगा। कोर्ट ने यह आदेश एक एनजीओ सोशल जूरिस्ट की याचिका पर दिया है।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 8 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली में दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में 16000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की कुल रिक्तियां 16 हजार 546 है। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इन्हें भरने के अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं इस पर जवाब तलब किया है।

गौरतलब है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ओर से न्यायालय को जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के मुताबिक लाइब्रेरियन को मिलाकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53933 है इनमें से 16546 पद खाली पड़े हैं इसमें भी सबसे अधिक टीजीटी के 10956 पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है।

आपको बता दें कि अगर दिल्ली सरकार और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रतिवादी को 25 हजार रुपए का जुर्माना जमा करना होगा। कोर्ट ने यह आदेश एक एनजीओ सोशल जूरिस्ट की याचिका पर दिया है।

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गौरतलब है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ओर से न्यायालय को जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के मुताबिक लाइब्रेरियन को मिलाकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53933 है इनमें से 16546 पद खाली पड़े हैं इसमें भी सबसे अधिक टीजीटी के 10956 पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है।

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गौरतलब है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ओर से न्यायालय को जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के मुताबिक लाइब्रेरियन को मिलाकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53933 है इनमें से 16546 पद खाली पड़े हैं इसमें भी सबसे अधिक टीजीटी के 10956 पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है।

आपको बता दें कि अगर दिल्ली सरकार और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रतिवादी को 25 हजार रुपए का जुर्माना जमा करना होगा। कोर्ट ने यह आदेश एक एनजीओ सोशल जूरिस्ट की याचिका पर दिया है।

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गौरतलब है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ओर से न्यायालय को जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के मुताबिक लाइब्रेरियन को मिलाकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53933 है इनमें से 16546 पद खाली पड़े हैं इसमें भी सबसे अधिक टीजीटी के 10956 पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है।

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गौरतलब है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ओर से न्यायालय को जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के मुताबिक लाइब्रेरियन को मिलाकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53933 है इनमें से 16546 पद खाली पड़े हैं इसमें भी सबसे अधिक टीजीटी के 10956 पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है।

आपको बता दें कि अगर दिल्ली सरकार और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रतिवादी को 25 हजार रुपए का जुर्माना जमा करना होगा। कोर्ट ने यह आदेश एक एनजीओ सोशल जूरिस्ट की याचिका पर दिया है।

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गौरतलब है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ओर से न्यायालय को जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के मुताबिक लाइब्रेरियन को मिलाकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53933 है इनमें से 16546 पद खाली पड़े हैं इसमें भी सबसे अधिक टीजीटी के 10956 पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है।

आपको बता दें कि अगर दिल्ली सरकार और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रतिवादी को 25 हजार रुपए का जुर्माना जमा करना होगा। कोर्ट ने यह आदेश एक एनजीओ सोशल जूरिस्ट की याचिका पर दिया है।

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गौरतलब है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ओर से न्यायालय को जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के मुताबिक लाइब्रेरियन को मिलाकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53933 है इनमें से 16546 पद खाली पड़े हैं इसमें भी सबसे अधिक टीजीटी के 10956 पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है।

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