नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने जासूसी के एक मामले में स्वतंत्र पत्रकार विवेक रघुवंशी और पूर्व नेवी कमांडर आशीष पाठक की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) रिमांड सोमवार को पांच दिनों के लिए बढ़ा दी।
दोनों को सीबीआई रिमांड की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंजनी महाजन के समक्ष पेश किया गया।
सीबीआई ने 17 मई को पाठक को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) से संबंधित संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने में रघुवंशी की मदद करने के लिए गिरफ्तार किया था और इससे पहले उसी दिन, रघुवंशी को कथित रूप से विदेशी देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ वर्गीकृत जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, रघुवंशी संवेदनशील सूचनाओं के अवैध संग्रह में शामिल थे। उन्होंने डीआरडीओ रक्षा परियोजनाओं और उनकी प्रगति का सूक्ष्म विवरण एकत्र किया, भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की खरीद के बारे में संवेदनशील विवरण जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित देश के वर्गीकृत संचार/जानकारी की रणनीतिक तैयारियों को प्रकट करते हैं। हमारे मित्र देशों के साथ भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक वार्ता का विवरण और इस गोपनीय जानकारी को विदेशों की खुफिया एजेंसियों के साथ साझा किया।
सीबीआई ने डीआरडीओ से शिकायत मिलने के बाद 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी के साथ पढ़े जाने वाले आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया था।
जांच के दौरान रघुवंशी के कब्जे से कथित रूप से संवेदनशील जानकारी वाले कुछ दस्तावेज बरामद किए गए।
–आईएएनएस
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