नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 67 ग्राम एम्फैटेमिन बरामद की है। मार्केट में इसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपये बताई जा रही है।
आरोपी की पहचान 26 वर्षीय एनवेरेम इमैनुएल रफएल के रूप में हुई है। इमैनुएल वीजा की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहा था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि इमैनुएल विदेशी अधिनियम मामले में अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
द्वारका के डीसीपी एम. हर्षवर्धन ने कहा कि 13 जून को उत्तम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम मौजूद थी।
डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने मोहन गार्डन और चंदर विहार से एक अफ्रीकी व्यक्ति से एम्फैटेमिन खरीदा था। डीसीपी ने कहा कि उसे पहले भी विदेशी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर बाहर था। आरोपी भी जमानत हासिल करने के बाद अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
–आईएएनएस
एफजेड/एसकेपी
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नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 67 ग्राम एम्फैटेमिन बरामद की है। मार्केट में इसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपये बताई जा रही है।
आरोपी की पहचान 26 वर्षीय एनवेरेम इमैनुएल रफएल के रूप में हुई है। इमैनुएल वीजा की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहा था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि इमैनुएल विदेशी अधिनियम मामले में अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
द्वारका के डीसीपी एम. हर्षवर्धन ने कहा कि 13 जून को उत्तम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम मौजूद थी।
डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने मोहन गार्डन और चंदर विहार से एक अफ्रीकी व्यक्ति से एम्फैटेमिन खरीदा था। डीसीपी ने कहा कि उसे पहले भी विदेशी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर बाहर था। आरोपी भी जमानत हासिल करने के बाद अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
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आरोपी की पहचान 26 वर्षीय एनवेरेम इमैनुएल रफएल के रूप में हुई है। इमैनुएल वीजा की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहा था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि इमैनुएल विदेशी अधिनियम मामले में अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
द्वारका के डीसीपी एम. हर्षवर्धन ने कहा कि 13 जून को उत्तम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम मौजूद थी।
डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने मोहन गार्डन और चंदर विहार से एक अफ्रीकी व्यक्ति से एम्फैटेमिन खरीदा था। डीसीपी ने कहा कि उसे पहले भी विदेशी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर बाहर था। आरोपी भी जमानत हासिल करने के बाद अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
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आरोपी की पहचान 26 वर्षीय एनवेरेम इमैनुएल रफएल के रूप में हुई है। इमैनुएल वीजा की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहा था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि इमैनुएल विदेशी अधिनियम मामले में अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
द्वारका के डीसीपी एम. हर्षवर्धन ने कहा कि 13 जून को उत्तम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम मौजूद थी।
डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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आरोपी की पहचान 26 वर्षीय एनवेरेम इमैनुएल रफएल के रूप में हुई है। इमैनुएल वीजा की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहा था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि इमैनुएल विदेशी अधिनियम मामले में अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
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डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने मोहन गार्डन और चंदर विहार से एक अफ्रीकी व्यक्ति से एम्फैटेमिन खरीदा था। डीसीपी ने कहा कि उसे पहले भी विदेशी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर बाहर था। आरोपी भी जमानत हासिल करने के बाद अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
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आरोपी की पहचान 26 वर्षीय एनवेरेम इमैनुएल रफएल के रूप में हुई है। इमैनुएल वीजा की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहा था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि इमैनुएल विदेशी अधिनियम मामले में अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
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डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने मोहन गार्डन और चंदर विहार से एक अफ्रीकी व्यक्ति से एम्फैटेमिन खरीदा था। डीसीपी ने कहा कि उसे पहले भी विदेशी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर बाहर था। आरोपी भी जमानत हासिल करने के बाद अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
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आरोपी की पहचान 26 वर्षीय एनवेरेम इमैनुएल रफएल के रूप में हुई है। इमैनुएल वीजा की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहा था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि इमैनुएल विदेशी अधिनियम मामले में अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
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डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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आरोपी की पहचान 26 वर्षीय एनवेरेम इमैनुएल रफएल के रूप में हुई है। इमैनुएल वीजा की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहा था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि इमैनुएल विदेशी अधिनियम मामले में अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
द्वारका के डीसीपी एम. हर्षवर्धन ने कहा कि 13 जून को उत्तम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम मौजूद थी।
डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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आरोपी की पहचान 26 वर्षीय एनवेरेम इमैनुएल रफएल के रूप में हुई है। इमैनुएल वीजा की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहा था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि इमैनुएल विदेशी अधिनियम मामले में अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
द्वारका के डीसीपी एम. हर्षवर्धन ने कहा कि 13 जून को उत्तम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम मौजूद थी।
डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने मोहन गार्डन और चंदर विहार से एक अफ्रीकी व्यक्ति से एम्फैटेमिन खरीदा था। डीसीपी ने कहा कि उसे पहले भी विदेशी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर बाहर था। आरोपी भी जमानत हासिल करने के बाद अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
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आरोपी की पहचान 26 वर्षीय एनवेरेम इमैनुएल रफएल के रूप में हुई है। इमैनुएल वीजा की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहा था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि इमैनुएल विदेशी अधिनियम मामले में अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
द्वारका के डीसीपी एम. हर्षवर्धन ने कहा कि 13 जून को उत्तम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम मौजूद थी।
डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने मोहन गार्डन और चंदर विहार से एक अफ्रीकी व्यक्ति से एम्फैटेमिन खरीदा था। डीसीपी ने कहा कि उसे पहले भी विदेशी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर बाहर था। आरोपी भी जमानत हासिल करने के बाद अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
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डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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आरोपी की पहचान 26 वर्षीय एनवेरेम इमैनुएल रफएल के रूप में हुई है। इमैनुएल वीजा की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहा था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि इमैनुएल विदेशी अधिनियम मामले में अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
द्वारका के डीसीपी एम. हर्षवर्धन ने कहा कि 13 जून को उत्तम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम मौजूद थी।
डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने मोहन गार्डन और चंदर विहार से एक अफ्रीकी व्यक्ति से एम्फैटेमिन खरीदा था। डीसीपी ने कहा कि उसे पहले भी विदेशी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर बाहर था। आरोपी भी जमानत हासिल करने के बाद अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
–आईएएनएस
एफजेड/एसकेपी
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नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 67 ग्राम एम्फैटेमिन बरामद की है। मार्केट में इसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपये बताई जा रही है।
आरोपी की पहचान 26 वर्षीय एनवेरेम इमैनुएल रफएल के रूप में हुई है। इमैनुएल वीजा की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहा था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि इमैनुएल विदेशी अधिनियम मामले में अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।
द्वारका के डीसीपी एम. हर्षवर्धन ने कहा कि 13 जून को उत्तम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम मौजूद थी।
डीसीपी ने आगे कहा कि एक अफ्रीकी नागरिक को स्कूटी से गुरुद्वारा रोड की ओर आते देखा गया। पुलिस को देखते ही उसने यू-टर्न ले लिया और उसने अपनी जेब से एक पॉलीथिन बैग निकालकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
डीसीपी ने कहा, पॉलीथीन में एक सफेद रंग का पदार्थ था, जिसकी जांच करने पर एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई। एम्फैटेमिन का वजन 67 ग्राम था। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने मोहन गार्डन और चंदर विहार से एक अफ्रीकी व्यक्ति से एम्फैटेमिन खरीदा था। डीसीपी ने कहा कि उसे पहले भी विदेशी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर बाहर था। आरोपी भी जमानत हासिल करने के बाद अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था।