नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली में एक महिला ने अपने ससुर पर यौन उत्पीड़न और पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
कल्याणपुरी थाने 17 अगस्त को सुबह 11 बजे महिला ने पीसीआर कॉल कर अपने पति और ससुराल वालों द्वारा “घरेलू हिंसा” के बारे में सूचना दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “पीड़िता से संपर्क किया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ और परामर्श के दौरान उसने बताया कि उसकी शादी 9 मार्च को कल्याणपुरी निवासी आशीष से हुई थी और यह उसकी दूसरी शादी है।”
अधिकारी ने कहा, “पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, अपने बयान में उसने पति पर घरेलू हिंसा और ससुर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उसे एलबीएस अस्पताल भेजा गया और मेडिको-लीगल मामला तैयार किया गया।”
जांच के दौरान उसके पति और ससुर को पकड़ लिया गया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए गए।
अधिकारी ने कहा, “उसके बयान के आधार पर, पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 376 (बलात्कार), 342 (गलत कारावास) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है।”
–आईएएनएस
एकेजे
नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली में एक महिला ने अपने ससुर पर यौन उत्पीड़न और पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
कल्याणपुरी थाने 17 अगस्त को सुबह 11 बजे महिला ने पीसीआर कॉल कर अपने पति और ससुराल वालों द्वारा “घरेलू हिंसा” के बारे में सूचना दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “पीड़िता से संपर्क किया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ और परामर्श के दौरान उसने बताया कि उसकी शादी 9 मार्च को कल्याणपुरी निवासी आशीष से हुई थी और यह उसकी दूसरी शादी है।”
अधिकारी ने कहा, “पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, अपने बयान में उसने पति पर घरेलू हिंसा और ससुर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उसे एलबीएस अस्पताल भेजा गया और मेडिको-लीगल मामला तैयार किया गया।”
जांच के दौरान उसके पति और ससुर को पकड़ लिया गया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए गए।
अधिकारी ने कहा, “उसके बयान के आधार पर, पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 376 (बलात्कार), 342 (गलत कारावास) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है।”
–आईएएनएस
एकेजे