नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के केएनके मार्ग पर 28 वर्षीय एक महिला की उसके पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने अकबर नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम को केएनके मार्ग थाना क्षेत्र में एक महिला को चाकू मारने की सूचना मिली थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “घायल महिला को बीएसए अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।”
इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि महिला को उसके पति ने चाकू मारा था।
–आईएएनएस
एकेजे
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नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के केएनके मार्ग पर 28 वर्षीय एक महिला की उसके पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने अकबर नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम को केएनके मार्ग थाना क्षेत्र में एक महिला को चाकू मारने की सूचना मिली थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “घायल महिला को बीएसए अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।”
इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि महिला को उसके पति ने चाकू मारा था।
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पुलिस ने कहा कि उन्होंने अकबर नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम को केएनके मार्ग थाना क्षेत्र में एक महिला को चाकू मारने की सूचना मिली थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “घायल महिला को बीएसए अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।”
इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि महिला को उसके पति ने चाकू मारा था।
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पुलिस ने कहा कि उन्होंने अकबर नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम को केएनके मार्ग थाना क्षेत्र में एक महिला को चाकू मारने की सूचना मिली थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “घायल महिला को बीएसए अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।”
इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि महिला को उसके पति ने चाकू मारा था।
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नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के केएनके मार्ग पर 28 वर्षीय एक महिला की उसके पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने अकबर नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम को केएनके मार्ग थाना क्षेत्र में एक महिला को चाकू मारने की सूचना मिली थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “घायल महिला को बीएसए अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।”
इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि महिला को उसके पति ने चाकू मारा था।
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नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के केएनके मार्ग पर 28 वर्षीय एक महिला की उसके पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने अकबर नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम को केएनके मार्ग थाना क्षेत्र में एक महिला को चाकू मारने की सूचना मिली थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “घायल महिला को बीएसए अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।”
इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि महिला को उसके पति ने चाकू मारा था।
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पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम को केएनके मार्ग थाना क्षेत्र में एक महिला को चाकू मारने की सूचना मिली थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “घायल महिला को बीएसए अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।”
इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि महिला को उसके पति ने चाकू मारा था।
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पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम को केएनके मार्ग थाना क्षेत्र में एक महिला को चाकू मारने की सूचना मिली थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “घायल महिला को बीएसए अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।”
इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि महिला को उसके पति ने चाकू मारा था।
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इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि महिला को उसके पति ने चाकू मारा था।
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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “घायल महिला को बीएसए अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।”
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पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम को केएनके मार्ग थाना क्षेत्र में एक महिला को चाकू मारने की सूचना मिली थी।
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इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि महिला को उसके पति ने चाकू मारा था।
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पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम को केएनके मार्ग थाना क्षेत्र में एक महिला को चाकू मारने की सूचना मिली थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “घायल महिला को बीएसए अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।”
इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि महिला को उसके पति ने चाकू मारा था।