नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान के तहत 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा। गुरुवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस कैंपेन के तहत पूरी दिल्ली में निगरानी के लिए 13 विभागों की 591 टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली में धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 82 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीनों, 530 वॉटर स्प्रिंकलर और 258 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन तैनात की जा रही हैं।
गोपाल राय ने कहा कि धूल प्रदूषण को लेकर अब नए नियम के आधार पर 5 हजार वर्गमीटर से लेकर उससे अधिक के एरिया के निर्माण साइट पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक 5 हजार से 10 हजार वर्ग मीटर के निर्माण साइट पर 1 एंटी स्मॉग गन लगानी होगी। 10 हजार से 15 हजार वर्ग मीटर के निर्माण साइट पर 2 एंटी स्मॉग गन अनिवार्य है। 15 हजार से 20 हजार वर्ग मीटर निर्माण साइट पर 3 एंटी स्मॉग गन और 20 हजार वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण साइट पर कम से कम 4 एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है।
इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने सीएंडडी पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक वाले सभी निर्माण साइट्स का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। एंटी डस्ट अभियान को लेकर गोपाल राय ने सभी संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक की।
राय ने बताया कि दिल्ली सरकार के कड़े कदमों से वायु प्रदूषण में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 8 सालों में दिल्ली के वायु प्रदूषण में 30 फीसद की कमी देखी गई है। सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 29 सितंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा 15 फोकस प्वाइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी। एंटी डस्ट कैंपेन के लिए तैनात टीमें 24 घंटे दिल्ली में डस्ट प्रदूषण की घटनाओ की निगरानी और उसे रोकने का काम करेंगी।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट्स से पैदा होने वाला धूल प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक साबित होता है। इसी दिशा में कार्य करने के लिए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक सभी साइट्स का सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
इस अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सक्रिय सीएंडडी साइटें पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएं। सभी पंजीकृत साइट्स की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट की समीक्षा का कार्य किया जाएगा।
राय ने कहा कि सभी कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी जारी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है। इसके लिए विभागों को निर्माण साइट्स की लगातार निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए है। कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम उल्लंघन होने पर एनजीटी की निर्देश के मुताबिक विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।
–आईएएनएस
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