नई दिल्ली, 9 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली परिवहन विभाग ने 31 जनवरी तक 54,42,267 वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है, जिनमें 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल/सीएनजी वाहन शामिल हैं, गुरुवार को संसद में यह जानकारी दी गई।
सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वी.के. सिंह ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 नवंबर, 2014 के अपने आदेश के माध्यम से 15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वाहनों को दिल्ली में चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और 7 अप्रैल, 2015 के अपने आदेश के माध्यम से निर्देश दिया है कि 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उत्तर के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर, 2018 के अपने आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे।
जवाब में कहा- एनसीटी दिल्ली सरकार की प्रवर्तन शाखा नियमित रूप से 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की जांच करती है। एक जनवरी 2014 से 31 जनवरी 2023 तक प्रवर्तन शाखा ने 10 साल पुराने 446 वाहन और 15 साल पुराने 12959 वाहन (पेट्रोल/डीजल) जब्त किए थे। जब्त वाहनों को आगे स्क्रैपर्स को सौंप दिया जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने 24 अगस्त, 2018 को दिल्ली में मोटर वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए दिशानिर्देश, 2018 भी जारी किए थे। इसने मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित और संशोधित मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021 (आरवीएसएफ) को अपनाया है।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम