नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी के मेट्रो स्टेशनों पर सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों के खराब और अपर्याप्त होने के आरोपों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई की और इस मामले में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को नोटिस जारी किया है।
हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो पर सेनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की अनुपलब्धता और उनके काम न करने को लेकर दाखिल याचिका पर डीएमआरसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अदालत ने डीएमआरसी से कहा कि मेट्रो स्टेशनों पर स्थापित ऐसी सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों और डिस्पोजल इकाइयों के बारे में विस्तृत जानकारी दें कि कितनी मशीनें काम कर रही हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएमआरसी को एक सर्वेक्षण करने और अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने पूछा कि मेट्रो स्टेशनों पर शौचालयों का रखरखाव कौन करता है?
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के महिला शौचालयों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें नहीं हैं, जिससे यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ता है।
दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेट्रो स्टेशनों के महिला शौचालयों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों और उचित निस्तारण सुविधाओं की तत्काल स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित करने की मांग की है।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली मेट्रो से प्रतिदिन लाखों महिलाएं सफर करती हैं और मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं की कमी से उनके स्वास्थ्य, मौलिक अधिकारों और गरिमा पर प्रभाव पड़ता है।
–आईएएनएस
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