नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में बारहवीं कक्षा की छात्रा से कथित तौर पर बार-बार रेप करने के आरोप में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक उप निदेशक पर पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
एक पुलिस सूत्र ने बताया कि आरोपी अफसर ने अपनी पत्नी की मदद से 2020 से 2021 के बीच कई महीनों तक अपने दोस्त की नाबालिग बेटी से बार-बार रेप किया।
सूत्र ने कहा, “चूंकि उसकी पत्नी ने भी इस कृत्य में उसका साथ दिया और पुलिस को नहीं बताया, इसलिए हमने उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) जोड़ दी है।”
पीड़िता बारहवीं कक्षा की छात्रा है। उसकी मुलाकात आरोपी से एक चर्च में हुई थी। 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वह डिप्रेशन में आ गई।
सूत्र ने कहा, “आरोपी ने उससे दोस्ती कर ली, इसलिए वह उसकी मदद करने के बहाने उसे अपने घर ले गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब लड़की गर्भवती हो गई, तो उसे आरोपी ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। जब पीड़िता ने आरोपी की पत्नी को पूरी कहानी बताई, तो उसकी मदद करने के बजाय, उसने उसका गर्भपात करवा दिया। महिला ने गर्भपात की गोलियाँ खरीदने के लिए अपने बेटे को भेजा।”
फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका बयान दर्ज कराएगी।
आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(एफ), 506, 509, 323, 313, 120बी, और 34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
–आईएएनएस
एसकेपी