नई दिल्ली, 23 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के ऑटो चालकों के लिए वर्दी पहनने के आदेश का विरोध करने वाली याचिका पर शहर सरकार से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने चालक संघ चालक शक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि परमिट की शर्तों और मोटर वाहन नियमों में इस मुद्दे पर अस्पष्टता है।
इसके बाद इसने सरकार को शहर में ऑटो चालकों के लिए निर्धारित समान रंग- खाकी या ग्रे- के बारे में स्पष्ट करने के लिए समय दिया और मामले को अगली सुनवाई के लिए 17 मई को सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता ने शासनादेश को चुनौती दी है और आरोप लगाया है कि इस तरह का लेबल लगाना संविधान का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एक वर्दी निर्दिष्ट करने से उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और यह स्थिति प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है। इस पर, अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वर्दी के पीछे का विचार इसे पहनने वालों की पहचान है।
सरकार के वकील ने अपना रुख स्पष्ट करने के लिए समय मांगा और कहा कि वर्दी के संबंध में उन्हें कुछ अनुशासन बनाए रखना होता है। याचिका में कहा गया है कि वर्दी नहीं पहनने पर ड्राइवरों पर 20,000 रुपये तक का भारी चालान काटा जा रहा है, जबकि इस विषय पर कानून अस्पष्ट है।
यह भी आरोप लगाया गया है कि ड्यूटी पर ऑटो चालकों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी के रंग के बारे में पूरी अस्पष्टता है क्योंकि दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 7 में खाकी निर्धारित है, जबकि राज्य के अधिकारियों की परमिट की शर्तें ग्रे हैं। याचिका में कहा गया है कि खाकी और ग्रे दोनों के कई रंग हैं, और चूंकि किसी विशेष रंग का उल्लेख नहीं किया गया।
–आईएएनएस
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