नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए एक शिकायतकर्ता महिला के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट और उसके बाद परीक्षण के आधार पर बलात्कार के मामले में आरोपी को बरी करने के न्यायाधीश के सुझाव पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां कानून के खिलाफ हैं।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के इस सुझाव पर “निराशा” व्यक्त की कि शिकायतकर्ता महिला को आरोपी की अग्रिम जमानत पर विचार करते समय पॉलीग्राफ परीक्षण से गुजरना होगा।
यह सुझाव आरोप पत्र दायर होने से पहले ही दिया गया था, और उच्च न्यायालय ने इसे अनुचित और जमानत आवेदन चरण में पॉलीग्राफ परीक्षणों के उपयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत पाया।
न्यायमूर्ति शर्मा आरोपी को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
इसने एक आरोपी को कथित बलात्कार के अपराध के लिए और दो अन्य को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और सामान्य इरादे के अपराध के लिए आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अदालतें नियमित रूप से आरोप तय करने के दौरान पॉलीग्राफ परीक्षणों को स्वीकार्य और विश्वसनीय मानकर भरोसा करती हैं, तो वे आपराधिक मुकदमों के लिए उचित प्रक्रिया की उपेक्षा करेंगे, इसमें विभिन्न कारकों, गवाही और सबूतों पर विचार करना शामिल है।
अदालत ने कहा कि आपराधिक मुकदमों को केवल पॉलीग्राफ परीक्षण के परिणामों के आधार पर समाप्त करने के बजाय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), भारतीय साक्ष्य अधिनियम और कानूनी मिसालों के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।
–आईएएनएस
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