नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिना मंजूरी के चल रहे विदेशी अध्ययन केंद्रों के विस्तार पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे केंद्रों का अनियंत्रित प्रसार छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरवने कहा कि ऐसे केंद्रों का अनियंत्रित प्रसार उन छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा जो वैध शिक्षा में समय और संसाधनों का निवेश करते हैं।
अदालत ने एक छात्र की याचिका खारिज कर दी, जिसने सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय के एक विदेशी परिसर से डिग्री प्राप्त करने के बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में एक पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग की थी।
इग्नू ने छात्र के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऑफशोर सेंटर की डिग्री शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य नहीं है।
अदालत ने कहा कि गैर-अनुमोदित तरीकों से शिक्षा हासिल करने से दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिल जाएगा।
कोर्ट ने घटिया शिक्षा के विकास को रोकने और छात्रों की शैक्षणिक आकांक्षाओं की रक्षा के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया।
–आईएएनएस
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