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Home राष्ट्रीय

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल : सूत्र

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April 9, 2024
in राष्ट्रीय
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दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल : सूत्र
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नई दिल्ली, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद आप सूत्रों ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

पार्टी के सूत्रों ने कहा, “आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”

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इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

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नई दिल्ली, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद आप सूत्रों ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

पार्टी के सूत्रों ने कहा, “आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”

इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

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नई दिल्ली, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद आप सूत्रों ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

पार्टी के सूत्रों ने कहा, “आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”

इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद आप सूत्रों ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

पार्टी के सूत्रों ने कहा, “आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”

इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद आप सूत्रों ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

पार्टी के सूत्रों ने कहा, “आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”

इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”

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इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

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कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”

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पार्टी के सूत्रों ने कहा, “आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”

इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

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इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

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–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद आप सूत्रों ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

पार्टी के सूत्रों ने कहा, “आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”

इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

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कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”

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कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”

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कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”

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पार्टी के सूत्रों ने कहा, “आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”

इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”

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इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

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इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

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