नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल को एमबीए चाय वाला और उसके संस्थापक प्रफुल्ल बिल्लोरे द्वारा मानहानि के आरोपी यूट्यूब चैनलों की बुनियादी सब्सक्राइबर जानकारी (बीएसआई) प्रदान करने का निर्देश दिया है।
बिल्लोरे ने नौ यूट्यूब चैनलों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है, जिन पर उनका आरोप है कि वे एमबीए चाय वाला और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के अभियान में लगे हुए हैं।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने प्रतिवादियों – बेरोजगार, ठगेश, धीरू मोनचिक, ईएसटी एंटरटेनमेंट, दिआदित्यसैनी, केडीलाइफ, सलोनी सिंह, कोको रोस्ट और दुहान को समन जारी किया और अंतरिम राहत आवेदन पर नोटिस दिया।
अदालत इस बात की जांच करेगी कि क्या प्रतिवादियों द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो मानहानिकारक और अपमानजनक हैं, जो वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
इस बीच, अदालत ने गूगल को आदेश दिया कि वह वादी को आरोपी यूट्यूब चैनल चलाने वाले व्यक्तियों का बीएसआई विवरण, यदि उपलब्ध हो तो ईमेल पते के साथ प्रदान करे।
बिल्लोरे का दावा है कि प्रतिवादी उनके और उनकी कंपनी के बारे में अत्यधिक अपमानजनक टिप्पणियाँ कर रहे हैं और उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं।
अदालत ने वादी पक्ष से जांच के लिए कथित अपमानजनक टिप्पणियों के यूट्यूब वीडियो और प्रतिलिपि उपलब्ध कराने को कहा है।
मामले की आगे की सुनवाई अब 28 अगस्त को होनी है।
–आईएएनएस
एकेजे