नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण दिल्ली में सात साल की एक लड़की के साथ उसके 50 वर्षीय पड़ोसी ने यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने विवरण साझा करते हुए कहा कि सोमवार को दोपहर 2:20 बजे। लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन को एक लड़की के यौन उत्पीड़न की सूचना मिली। पीसीआर कॉल पर अमल करते हुए पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया।
अधिकारी ने कहा, “कॉल पीड़िता की मां ने किया था। 50 वर्षीय आरोपी फोन करने वाली का पड़ोसी था।”
अधिकारी ने कहा, “दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के एक काउंसलर को बुलाया गया, जिन्होंने बच्ची और उसकी मां से बातचीत की और दोनों ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी ने 20 अगस्त को बच्ची का यौन उत्पीड़न किया।”
अधिकारी ने कहा, “शिकायत के आधार पर पकड़े गए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।”
–आईएएनएस
एसजीके
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नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण दिल्ली में सात साल की एक लड़की के साथ उसके 50 वर्षीय पड़ोसी ने यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने विवरण साझा करते हुए कहा कि सोमवार को दोपहर 2:20 बजे। लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन को एक लड़की के यौन उत्पीड़न की सूचना मिली। पीसीआर कॉल पर अमल करते हुए पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया।
अधिकारी ने कहा, “कॉल पीड़िता की मां ने किया था। 50 वर्षीय आरोपी फोन करने वाली का पड़ोसी था।”
अधिकारी ने कहा, “दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के एक काउंसलर को बुलाया गया, जिन्होंने बच्ची और उसकी मां से बातचीत की और दोनों ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी ने 20 अगस्त को बच्ची का यौन उत्पीड़न किया।”
अधिकारी ने कहा, “शिकायत के आधार पर पकड़े गए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।”
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अधिकारी ने कहा, “कॉल पीड़िता की मां ने किया था। 50 वर्षीय आरोपी फोन करने वाली का पड़ोसी था।”
अधिकारी ने कहा, “दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के एक काउंसलर को बुलाया गया, जिन्होंने बच्ची और उसकी मां से बातचीत की और दोनों ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी ने 20 अगस्त को बच्ची का यौन उत्पीड़न किया।”
अधिकारी ने कहा, “शिकायत के आधार पर पकड़े गए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।”
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अधिकारी ने कहा, “कॉल पीड़िता की मां ने किया था। 50 वर्षीय आरोपी फोन करने वाली का पड़ोसी था।”
अधिकारी ने कहा, “दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के एक काउंसलर को बुलाया गया, जिन्होंने बच्ची और उसकी मां से बातचीत की और दोनों ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी ने 20 अगस्त को बच्ची का यौन उत्पीड़न किया।”
अधिकारी ने कहा, “शिकायत के आधार पर पकड़े गए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।”
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अधिकारी ने कहा, “कॉल पीड़िता की मां ने किया था। 50 वर्षीय आरोपी फोन करने वाली का पड़ोसी था।”
अधिकारी ने कहा, “दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के एक काउंसलर को बुलाया गया, जिन्होंने बच्ची और उसकी मां से बातचीत की और दोनों ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी ने 20 अगस्त को बच्ची का यौन उत्पीड़न किया।”
अधिकारी ने कहा, “शिकायत के आधार पर पकड़े गए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।”
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अधिकारी ने कहा, “कॉल पीड़िता की मां ने किया था। 50 वर्षीय आरोपी फोन करने वाली का पड़ोसी था।”
अधिकारी ने कहा, “दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के एक काउंसलर को बुलाया गया, जिन्होंने बच्ची और उसकी मां से बातचीत की और दोनों ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी ने 20 अगस्त को बच्ची का यौन उत्पीड़न किया।”
अधिकारी ने कहा, “शिकायत के आधार पर पकड़े गए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।”
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अधिकारी ने कहा, “दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के एक काउंसलर को बुलाया गया, जिन्होंने बच्ची और उसकी मां से बातचीत की और दोनों ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी ने 20 अगस्त को बच्ची का यौन उत्पीड़न किया।”
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अधिकारी ने कहा, “दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के एक काउंसलर को बुलाया गया, जिन्होंने बच्ची और उसकी मां से बातचीत की और दोनों ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी ने 20 अगस्त को बच्ची का यौन उत्पीड़न किया।”
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