शहडोल, देशबन्धु. फर्जी पत्रकार बनकर धमकाने और रुपए ऐंठने वाले दो फर्जी पत्रकारों युवकों को कोर्ट ने पांच-पांचसाल की सजा सुनाई है. घटना का संक्षिप्तर विवरण कुछ इस तरह है कि 28 नवम्बर 2019 को फरियादी तुलसीराम पटेल ने थाना ब्यौहारी में उपस्थित होकर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फर्जी पत्रकार बनकर धमकाने एवं 8 हजार रूपए लूट लेने बावत एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था.
जिस पर थाना ब्यौहारी द्वारा 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व धारा 419, 365, 394 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था. पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपी राकेश कुमार पटेल एवं लवनीश कुमार पाण्डेय के विरूद्व अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया.
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी के अतिरिक्त न्यायालय एवं अतिरिक्त माननीय न्यागयाधीश ने पुलिस की विवेचना एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर आरोपी राकेश कुमार पटेल उम्र 31 वर्ष निवासी बडा टोला, वार्ड क्र. 1 ग्राम खरमसेडा, थाना अमरपाटन, जिला सतना एवं आरोपी लवनीश कुमार पाण्डेय उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम बछरा, थाना अमरपाटन, जिला सतना को धारा 419 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपए का अर्थदण्ड, धारा 365 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपए का अर्थदण्ड और धारा 394/34 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है. उक्त प्रकरण की विवेचना सउनि सूर्यप्रताप सिंह परिहार द्वारा पूर्ण की गई एवं शासन की ओर से उक्त प्रकरण में विनोद कुमार तिवारी ब्यौहारी द्वारा पैरवी की गई.