जबलपुर. हाईकोर्ट में धान खरीदी पंजीयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ के याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं. युगलपीठ ने राज्य को शपथ पत्र पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देष जारी करते हुए याचिका पर की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की है.
याचिकाकर्ता रीवा निवासी राजेश मिश्रा व अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि खाद्य विभाग द्वारा विहित प्रविधान अंतर्गत धान खरीदी प्रक्रिया के लिए पंजीयन किया जा रहा है. सहकारी संस्थाओं के जरिए विभिन्न ब्लाकों में इस प्रक्रिया को गति दी जा रही है.
वास्तविक भूमि स्वामी किसानों के स्थान पर भूमिहीन यानि फर्जी किसानों का नाम जोड़कर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है. इससे मूल किसानों का हक मारा जा रहा है. यदि इस गड़बड़ी पर समय रहते अंकुश नहीं लगा तो घोटाला बहुत बड़ा रूप ले लेगा. इससे रीवा के उन किसानों को नुकसान होगा, जिन्होंने खून-पसीना एक कर धान की उपज से आमदनी की आस लगाई है.