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Home ताज़ा समाचार

नाबालिग से अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में कर्नाटक के शिक्षक को आजीवन कारावास

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July 27, 2023
in ताज़ा समाचार
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दक्षिण कन्नड़, 27 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग छात्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में एक शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मंगलुरु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला इत्ती ने बुधवार को 33 वर्षीय आरोपी शिक्षक पृथ्वीराज काेे सजा सुनाई, जिसने 1 अगस्त 2014 से 2 सितंबर 2016 के बीच नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था।

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न्यायाधीश ने उसे पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पृथ्वीराज ने उक्त अवधि में उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया था। इसके बाद सूरथकल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जांच में पता चला है कि आरोपी ने लड़के को घर आने के लिए मजबूर किया था और ऐसा न करने पर फेल करने की धमकी भी दी थी।

पृथ्वीराज ने लड़के को यह बात किसी को न बताने की चेतावनी दी।

लेकिन यौन उत्पीड़न का मामला तब सामने आया, जब पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाया गया, क्योंकि उसके निजी अंगों पर चोट लगी थी।

जब उसका इलाज चल रहा था तो उसने डॉक्टर और अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई।

–आईएएनएस

सीबीटी

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दक्षिण कन्नड़, 27 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग छात्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में एक शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मंगलुरु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला इत्ती ने बुधवार को 33 वर्षीय आरोपी शिक्षक पृथ्वीराज काेे सजा सुनाई, जिसने 1 अगस्त 2014 से 2 सितंबर 2016 के बीच नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था।

न्यायाधीश ने उसे पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पृथ्वीराज ने उक्त अवधि में उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया था। इसके बाद सूरथकल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जांच में पता चला है कि आरोपी ने लड़के को घर आने के लिए मजबूर किया था और ऐसा न करने पर फेल करने की धमकी भी दी थी।

पृथ्वीराज ने लड़के को यह बात किसी को न बताने की चेतावनी दी।

लेकिन यौन उत्पीड़न का मामला तब सामने आया, जब पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाया गया, क्योंकि उसके निजी अंगों पर चोट लगी थी।

जब उसका इलाज चल रहा था तो उसने डॉक्टर और अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई।

–आईएएनएस

सीबीटी

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दक्षिण कन्नड़, 27 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग छात्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में एक शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मंगलुरु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला इत्ती ने बुधवार को 33 वर्षीय आरोपी शिक्षक पृथ्वीराज काेे सजा सुनाई, जिसने 1 अगस्त 2014 से 2 सितंबर 2016 के बीच नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था।

न्यायाधीश ने उसे पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पृथ्वीराज ने उक्त अवधि में उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया था। इसके बाद सूरथकल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जांच में पता चला है कि आरोपी ने लड़के को घर आने के लिए मजबूर किया था और ऐसा न करने पर फेल करने की धमकी भी दी थी।

पृथ्वीराज ने लड़के को यह बात किसी को न बताने की चेतावनी दी।

लेकिन यौन उत्पीड़न का मामला तब सामने आया, जब पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाया गया, क्योंकि उसके निजी अंगों पर चोट लगी थी।

जब उसका इलाज चल रहा था तो उसने डॉक्टर और अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई।

–आईएएनएस

सीबीटी

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दक्षिण कन्नड़, 27 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग छात्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में एक शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मंगलुरु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला इत्ती ने बुधवार को 33 वर्षीय आरोपी शिक्षक पृथ्वीराज काेे सजा सुनाई, जिसने 1 अगस्त 2014 से 2 सितंबर 2016 के बीच नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था।

न्यायाधीश ने उसे पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पृथ्वीराज ने उक्त अवधि में उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया था। इसके बाद सूरथकल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जांच में पता चला है कि आरोपी ने लड़के को घर आने के लिए मजबूर किया था और ऐसा न करने पर फेल करने की धमकी भी दी थी।

पृथ्वीराज ने लड़के को यह बात किसी को न बताने की चेतावनी दी।

लेकिन यौन उत्पीड़न का मामला तब सामने आया, जब पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाया गया, क्योंकि उसके निजी अंगों पर चोट लगी थी।

जब उसका इलाज चल रहा था तो उसने डॉक्टर और अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई।

–आईएएनएस

सीबीटी

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दक्षिण कन्नड़, 27 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग छात्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में एक शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मंगलुरु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला इत्ती ने बुधवार को 33 वर्षीय आरोपी शिक्षक पृथ्वीराज काेे सजा सुनाई, जिसने 1 अगस्त 2014 से 2 सितंबर 2016 के बीच नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था।

न्यायाधीश ने उसे पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पृथ्वीराज ने उक्त अवधि में उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया था। इसके बाद सूरथकल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जांच में पता चला है कि आरोपी ने लड़के को घर आने के लिए मजबूर किया था और ऐसा न करने पर फेल करने की धमकी भी दी थी।

पृथ्वीराज ने लड़के को यह बात किसी को न बताने की चेतावनी दी।

लेकिन यौन उत्पीड़न का मामला तब सामने आया, जब पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाया गया, क्योंकि उसके निजी अंगों पर चोट लगी थी।

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–आईएएनएस

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मंगलुरु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला इत्ती ने बुधवार को 33 वर्षीय आरोपी शिक्षक पृथ्वीराज काेे सजा सुनाई, जिसने 1 अगस्त 2014 से 2 सितंबर 2016 के बीच नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था।

न्यायाधीश ने उसे पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पृथ्वीराज ने उक्त अवधि में उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया था। इसके बाद सूरथकल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जांच में पता चला है कि आरोपी ने लड़के को घर आने के लिए मजबूर किया था और ऐसा न करने पर फेल करने की धमकी भी दी थी।

पृथ्वीराज ने लड़के को यह बात किसी को न बताने की चेतावनी दी।

लेकिन यौन उत्पीड़न का मामला तब सामने आया, जब पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाया गया, क्योंकि उसके निजी अंगों पर चोट लगी थी।

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मंगलुरु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला इत्ती ने बुधवार को 33 वर्षीय आरोपी शिक्षक पृथ्वीराज काेे सजा सुनाई, जिसने 1 अगस्त 2014 से 2 सितंबर 2016 के बीच नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था।

न्यायाधीश ने उसे पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पृथ्वीराज ने उक्त अवधि में उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया था। इसके बाद सूरथकल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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पृथ्वीराज ने लड़के को यह बात किसी को न बताने की चेतावनी दी।

लेकिन यौन उत्पीड़न का मामला तब सामने आया, जब पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाया गया, क्योंकि उसके निजी अंगों पर चोट लगी थी।

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मंगलुरु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला इत्ती ने बुधवार को 33 वर्षीय आरोपी शिक्षक पृथ्वीराज काेे सजा सुनाई, जिसने 1 अगस्त 2014 से 2 सितंबर 2016 के बीच नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था।

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पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पृथ्वीराज ने उक्त अवधि में उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया था। इसके बाद सूरथकल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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मंगलुरु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला इत्ती ने बुधवार को 33 वर्षीय आरोपी शिक्षक पृथ्वीराज काेे सजा सुनाई, जिसने 1 अगस्त 2014 से 2 सितंबर 2016 के बीच नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था।

न्यायाधीश ने उसे पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पृथ्वीराज ने उक्त अवधि में उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया था। इसके बाद सूरथकल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जांच में पता चला है कि आरोपी ने लड़के को घर आने के लिए मजबूर किया था और ऐसा न करने पर फेल करने की धमकी भी दी थी।

पृथ्वीराज ने लड़के को यह बात किसी को न बताने की चेतावनी दी।

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मंगलुरु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला इत्ती ने बुधवार को 33 वर्षीय आरोपी शिक्षक पृथ्वीराज काेे सजा सुनाई, जिसने 1 अगस्त 2014 से 2 सितंबर 2016 के बीच नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था।

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मंगलुरु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला इत्ती ने बुधवार को 33 वर्षीय आरोपी शिक्षक पृथ्वीराज काेे सजा सुनाई, जिसने 1 अगस्त 2014 से 2 सितंबर 2016 के बीच नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था।

न्यायाधीश ने उसे पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पृथ्वीराज ने उक्त अवधि में उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया था। इसके बाद सूरथकल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जांच में पता चला है कि आरोपी ने लड़के को घर आने के लिए मजबूर किया था और ऐसा न करने पर फेल करने की धमकी भी दी थी।

पृथ्वीराज ने लड़के को यह बात किसी को न बताने की चेतावनी दी।

लेकिन यौन उत्पीड़न का मामला तब सामने आया, जब पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाया गया, क्योंकि उसके निजी अंगों पर चोट लगी थी।

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मंगलुरु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला इत्ती ने बुधवार को 33 वर्षीय आरोपी शिक्षक पृथ्वीराज काेे सजा सुनाई, जिसने 1 अगस्त 2014 से 2 सितंबर 2016 के बीच नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था।

न्यायाधीश ने उसे पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पृथ्वीराज ने उक्त अवधि में उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया था। इसके बाद सूरथकल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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