नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
–आईएएनएस
एकेजे
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।”
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी।
ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।