जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों को नॉन ट्रांसपोर्टर व ट्रांसफेरीज को लीज आवंटन करने पर अंतरिम रोक लगा दी. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने राज्य शासन, संभागायुक्त, नगर निगम आयुक्त जबलपुर और एसडीओ अधारताल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट टेक्निक एसोसिएशन सहित कुछ ट्रांसपोर्टरों द्वारा पूर्व में संभागीय आयुक्त द्वारा की गई जांच में पारित आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
याचिका मे आरोप लगाया गया है की संभागायुक्त द्वारा जांच में गंभीर लापरवाही करते हुए गैर ट्रांसपोर्टरों को भी लीज के दस्तावेज देखे बिना लीज नवीनीकरण किया गया है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने नॉन ट्रांसपोर्टर्स को ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों में लीज नवीनीकरण तथा लीज नामांतरण किए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने पक्ष रखा.