नोएडा, 17 सितंबर (आईएएनएस)। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा अथॉरिटी) ने सेक्टर-78 स्थित ग्रुप हाउसिंग परियोजना के संबंध में जी.एस. प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड को अंतिम नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के वास्तुकला एवं नियोजन विभाग की ओर से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि कंपनी द्वारा परियोजना में पाई गई गंभीर अनियमितताओं का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में नहीं किया गया है।
प्राधिकरण ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि इससे पहले 18 जून 2025 को भी कंपनी को नोटिस भेजा गया था। उस पत्र में तहखाने के कॉलम और बीम से पानी रिसाव, लिफ्टों का रखरखाव न होना, वाणिज्यिक ब्लॉक में बैंक स्थापित करने से जुड़ी गड़बड़ियां, पार्किंग का आवंटन न करने और स्वीकृत मानचित्र से हटकर निर्माण किए जाने जैसी कई गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया था। साथ ही, बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा को लेकर स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए गए थे।
हालांकि प्राधिकरण का कहना है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कंपनी ने इस संबंध में न तो कोई कार्यवाही की और न ही इस कार्यालय को अद्यतन जानकारी दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी परियोजना से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है और लापरवाही बरत रही है।
प्राधिकरण ने इस बार अपने अंतिम नोटिस में कंपनी को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर सभी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही एक माह के भीतर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पैनल में शामिल किसी एक संस्थान से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए।
नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो प्राधिकरण कंपनी के खिलाफ विधिसंगत कार्यवाही करेगा। साथ ही परियोजना में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने पर उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रमोटर कंपनी की होगी। नोएडा के सेक्टर-78 की इस परियोजना में रहने वाले सैकड़ों परिवार लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्राधिकरण की इस सख्ती से अब उम्मीद की जा रही है कि बिल्डर कंपनी जल्द ही समस्याओं को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी।
–आईएएनएस
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