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नोएडा में 31 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144

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March 2, 2023
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नोएडा में 31 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144
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नोएडा, 2 मार्च (आईएएनएस)। गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्योहारों के चलते 31 मार्च तक धारा-144 निषेधाज्ञा लागू की गई है। पुलिस ने बताया कि 7 मार्च को होलिका दहन, 8 को होली व शबे बारात और 22 मार्च नवरात्र और 30 को राम नवमी का पर्व होगा। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे इसलिए ये फैसला लिया गया है।

इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकह्वा नहीं हो सकते। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था, दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान सड़कों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जाएगी। सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती।

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किसी भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल और जुलूस और अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की आवाज की तीव्रता उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेशानुसार होगी। इसके अलावा रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। शासन के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसिबल तक हो।

इसमें आवासीय इलाकों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल और व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 व साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करना होगा।

–आईएएनएस

पीकेटी/एसकेपी

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नोएडा, 2 मार्च (आईएएनएस)। गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्योहारों के चलते 31 मार्च तक धारा-144 निषेधाज्ञा लागू की गई है। पुलिस ने बताया कि 7 मार्च को होलिका दहन, 8 को होली व शबे बारात और 22 मार्च नवरात्र और 30 को राम नवमी का पर्व होगा। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे इसलिए ये फैसला लिया गया है।

इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकह्वा नहीं हो सकते। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था, दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान सड़कों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जाएगी। सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती।

किसी भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल और जुलूस और अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की आवाज की तीव्रता उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेशानुसार होगी। इसके अलावा रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। शासन के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसिबल तक हो।

इसमें आवासीय इलाकों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल और व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 व साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करना होगा।

–आईएएनएस

पीकेटी/एसकेपी

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नोएडा, 2 मार्च (आईएएनएस)। गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्योहारों के चलते 31 मार्च तक धारा-144 निषेधाज्ञा लागू की गई है। पुलिस ने बताया कि 7 मार्च को होलिका दहन, 8 को होली व शबे बारात और 22 मार्च नवरात्र और 30 को राम नवमी का पर्व होगा। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे इसलिए ये फैसला लिया गया है।

इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकह्वा नहीं हो सकते। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था, दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान सड़कों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जाएगी। सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती।

किसी भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल और जुलूस और अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की आवाज की तीव्रता उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेशानुसार होगी। इसके अलावा रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। शासन के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसिबल तक हो।

इसमें आवासीय इलाकों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल और व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 व साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करना होगा।

–आईएएनएस

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नोएडा, 2 मार्च (आईएएनएस)। गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्योहारों के चलते 31 मार्च तक धारा-144 निषेधाज्ञा लागू की गई है। पुलिस ने बताया कि 7 मार्च को होलिका दहन, 8 को होली व शबे बारात और 22 मार्च नवरात्र और 30 को राम नवमी का पर्व होगा। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे इसलिए ये फैसला लिया गया है।

इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकह्वा नहीं हो सकते। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था, दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान सड़कों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जाएगी। सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती।

किसी भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल और जुलूस और अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की आवाज की तीव्रता उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेशानुसार होगी। इसके अलावा रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। शासन के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसिबल तक हो।

इसमें आवासीय इलाकों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल और व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 व साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करना होगा।

–आईएएनएस

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इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकह्वा नहीं हो सकते। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था, दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान सड़कों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जाएगी। सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती।

किसी भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल और जुलूस और अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की आवाज की तीव्रता उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेशानुसार होगी। इसके अलावा रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। शासन के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसिबल तक हो।

इसमें आवासीय इलाकों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल और व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 व साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करना होगा।

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इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकह्वा नहीं हो सकते। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था, दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान सड़कों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जाएगी। सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती।

किसी भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल और जुलूस और अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की आवाज की तीव्रता उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेशानुसार होगी। इसके अलावा रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। शासन के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसिबल तक हो।

इसमें आवासीय इलाकों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल और व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 व साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करना होगा।

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इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकह्वा नहीं हो सकते। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था, दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान सड़कों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जाएगी। सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती।

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इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकह्वा नहीं हो सकते। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था, दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान सड़कों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जाएगी। सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती।

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