न्यूयॉर्क, 29 सितंबर (आईएएनएस)। न्यूयॉर्क की एक अपील अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के नागरिक धोखाधड़ी मुकदमे में देरी करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इसमेें आरोप लगाया गया था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने धोखाधड़ी से अपनी संपत्तियों का मूल्य अरबों डॉलर बढ़ा दिया था।
अपील अदालत ने गुरुवार को ट्रम्प द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मुकदमे में सुनवाई में देरी करने औरपूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ कई आरोपों को खारिज करने की मांग की गई थी।
यह फैसला न्यायमूर्ति एंगोरोन द्वारा एक आदेश जारी करने के दो दिन बाद आया, जिसमें ट्रम्प को अपनी संपत्तियों का लगातार अधिक मूल्यांकन करके धोखाधड़ी करने का जिम्मेदार पाया गया था।
इस फैसले के साथ, ट्रम्प के खिलाफ नागरिक धोखाधड़ी का मुकदमा अब सोमवार से शुरू हो सकता है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एंगोरोन करेंगे।
–आईएएनएस
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