जबलपुर. पक्के बिल के बिना अधिक दाम में डीएपी खाद बेचने वाले ट्रेडिंग कंपनी के संचालक प्रतिनिधि के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो गयी है तथा उसकी सरगर्मी के साथ तलाष जारी है.
गोरखपुर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सुश्री मेधा अग्रवाल उम्र 28 लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था. जिसमें कहा गया था कि 3 दिसम्बर को निरीक्षण के दौरान ग्राम बडैयाखेडा में वाहन क्र. एमपी 20 जेड एम 4718 बोलेरो पिकअप में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोटा राजस्थान की डीएपी 8 बैग, यूरिया 20 बैग, रीजेंट 5 पैकेट रोमिल 0.3ः ग्रेन्यूल रखा हुई मिली थी.
वाहन के ड्राइवर एवं एक साथी ने पूछताछ पर बताया कि खाद मेसर्स वेदांत ट्रेडिंग कपनी शहपुरा से ली गई है. बिल मांगने पर कच्ची पर्ची प्रस्तुत की गयी. पर्ची अनुसार डीएपी की 8 बैग की राशि 12800/- यूरिया 20 बैग की राशि 6600/- एवं 5 पैकेट रीजेंट की राशि 2250/- कुल राशि 21650/- लिखा हुआ था.
निर्धारित मूल्य के अनुसार डीएपी के 8 बैग की राशि 10800/- यूरिया 20 बैग की राशि 5330/- एवं 5 पैकेट रीजेंट की राशि 2250/- कुल राशि 18380/- होती है इस प्रकार राशि रू.3220/- अधिक लिये जाकर अतिरिक्त आर्थिक लाभ अर्जित किया गया है. मेसर्स वेदांत ट्रेडिंग कंपनी के संचालक प्रतिनिधि भैया जी बिल्थरे द्वारा अधिक मूल्य पर एवं बिना पक्के बिल के डीएपी विक्रय करना पाया गया. पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 3/7आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया.