deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home ताज़ा समाचार

पाकिस्तान का चुनाव आयोग की इमरान खान को पीटीआई अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी

by
December 6, 2022
in ताज़ा समाचार
0
पाकिस्तान का चुनाव आयोग की इमरान खान को पीटीआई अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

READ ALSO

इंदौर एमवाय अस्पताल में बच्चों की मौत पर कांग्रेस का हमला, स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग

एनआईए ने अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।

पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

Related Posts

ताज़ा समाचार

इंदौर एमवाय अस्पताल में बच्चों की मौत पर कांग्रेस का हमला, स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग

September 6, 2025
ताज़ा समाचार

एनआईए ने अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया

September 6, 2025
ताज़ा समाचार

मेजर धन सिंह थापा: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत के अमर नायक, वीरता की बेमिसाल कहानी

September 6, 2025
ताज़ा समाचार

त्रिकोणीय टी20 सीरीज : रोमांचक मैच में आखिरी गेंद पर अफगानिस्तान ने यूएई को हराया

September 6, 2025
ताज़ा समाचार

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान से 11 नागरिकों का किया अपहरण

September 5, 2025
ताज़ा समाचार

इंग्लैंड की टी20 टीम में सैम करन की वापसी, बेन डकेट को दिया गया आराम

September 5, 2025
Next Post
रथासाची क्रांतिकारियों के शौर्य, विद्रोह और बदले की भावना से है ओतप्रोत

रथासाची क्रांतिकारियों के शौर्य, विद्रोह और बदले की भावना से है ओतप्रोत

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

096675
Total views : 5963412
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In