रांची, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। रांची स्थित पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। पूजा सिंघल की ओर से दाखिल किए गए इस पिटीशन में ईडी की ओर से उनपर लगाए चार्ज को निराधार और खुद को निर्दोष बताया था।
इस मामले में प्रार्थी पूजा सिंघल और ईडी की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने सोमवार को इसपर फैसला सुनाया। इसके साथ ही अब उनके खिलाफ ट्रायल की शुरूआत हो जाएगी। ईडी ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन का विरोध करते हुए अदालत को बताया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार, साक्ष्य और दस्तावेज हैं। ईडी पूजा सिंघल समेत उनके पति के सीए सुमन कुमार एवं खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इनके खिलाफ अब 5 अप्रैल को आरोप गठन होना है। पूजा सिंघल फिलहाल दो माह की अंतरिम जमानत पर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है।
गौरतलब है कि बीते साल 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े दो दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किये गये थे। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी।
बाद में बीते वर्ष 5 जुलाई को ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता रामविनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जयकिशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ भी मनी लाउंड्रिंग की धारा 3, 4 और पीसी एक्ट की संगत धाराओं के तहत 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।
–आईएएनएस
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