deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home राष्ट्रीय

पूर्व छात्रों को 24 घंटे में हॉस्टल खाली करने को कहें: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जेयू से कहा

by
September 5, 2023
in राष्ट्रीय
0
पूर्व छात्रों को 24 घंटे में हॉस्टल खाली करने को कहें: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जेयू से कहा
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

READ ALSO

आतंक की कमर टूटने की बौखलाहट में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्‍लंघन : भाजपा प्रवक्‍ता प्रतुल शाहदेव

सीजफायर के उल्लंघन के बाद सेना प्रमुख ने की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा, आर्मी को जवाबी कार्रवाई की छूट

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेयू के पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत छात्रावास खाली करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति टी.एस.शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने 10 अगस्त को एक नवागन्तुक की रैगिंग से हुई मौत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।

जांच से पता चला कि पूर्व छात्रों ने उत्तीर्ण होने के कई महीनों बाद भी छात्रावासों पर कब्जा जारी रखा। रैगिंग के पीछे भी इन्‍हीं छात्रों का मुख्‍य दिमाग था। इन्‍होंने आवास संबंधी प्रशासनिक निर्णयों में भी हस्‍तक्षेप किया।

खंडपीठ तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के नेता सुदीप राहा द्वारा फ्रेशर छाात्र की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम के ठीक एक दिन बाद आया है।

जेयू का दौरा कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नियमित निगरानी के अलावा, छात्रावास की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।

सोमवार को, यूजीसी टीम ने जे के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में यूजीसी टीम ने कथित तौर पर छात्रों के छात्रावासों में घोर कुप्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

छात्र की मौत के मामले में पुलिस पहले ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल हैं।

–आईएएनएस

सीबीटी

Related Posts

आतंक की कमर टूटने की बौखलाहट में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्‍लंघन : भाजपा प्रवक्‍ता प्रतुल शाहदेव
राष्ट्रीय

आतंक की कमर टूटने की बौखलाहट में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्‍लंघन : भाजपा प्रवक्‍ता प्रतुल शाहदेव

May 11, 2025
राष्ट्रीय

सीजफायर के उल्लंघन के बाद सेना प्रमुख ने की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा, आर्मी को जवाबी कार्रवाई की छूट

May 11, 2025
राष्ट्रीय

पंजाब : पाकिस्तान को संवेदनशील रक्षा जानकारी लीक करने के आरोप में एक गिरफ्तार, एक हिरासत में

May 11, 2025
राष्ट्रीय

‘मदर्स डे’ पर सीएम हेमंत, पूर्व सीएम रघुवर, अर्जुन मुंडा और कई मंत्रियों ने लिखे भावुक पोस्ट, मां के साथ साझा की तस्वीरें

May 11, 2025
बिहार : वैशाली में हत्या का मुख्य आरोपी नागपुर से गिरफ्तार, जमीन विवाद में हुई थी घटना
राष्ट्रीय

बिहार : वैशाली में हत्या का मुख्य आरोपी नागपुर से गिरफ्तार, जमीन विवाद में हुई थी घटना

May 11, 2025
राष्ट्रीय

इंस्टाग्राम पर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोपी रांची का युवक गिरफ्तार

May 11, 2025
Next Post
उन्नाव रेप पीड़िता की बहन ने दिल्ली में सुरक्षा को खतरे का आरोप लगाया

उन्नाव रेप पीड़िता की बहन ने दिल्ली में सुरक्षा को खतरे का आरोप लगाया

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULAR NEWS

बंदा प्रकाश तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति चुने गए

बंदा प्रकाश तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति चुने गए

February 12, 2023
बीएसएफ ने मेघालय में 40 मवेशियों को छुड़ाया, 3 तस्कर गिरफ्तार

बीएसएफ ने मेघालय में 40 मवेशियों को छुड़ाया, 3 तस्कर गिरफ्तार

February 12, 2023
चीनी शताब्दी की दूर-दूर तक संभावना नहीं

चीनी शताब्दी की दूर-दूर तक संभावना नहीं

February 12, 2023

बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ जैसे हालात, शहर में घुसने लगा नदी का पानी

August 26, 2023
राधिका खेड़ा ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

राधिका खेड़ा ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

May 5, 2024

EDITOR'S PICK

कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया गया

December 8, 2023

नए साल पर मोदी सरकार ने किसानों के लिए लिये कई फैसले, अन्नदाताओं ने किया स्वागत

January 1, 2025

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्‍या

July 6, 2023
ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी मलकीत सिंह ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के लिए की अरदास

ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी मलकीत सिंह ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के लिए की अरदास

January 3, 2025
ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

080991
Total views : 5871192
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Notifications