जबलपुर. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने बालाघाट लांजी से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समरीते को राहत प्रदान की है. दरअसल उन पर भयाक्रांत करने का आरोप लगाया गया था.
आरोपी की ओर से कहा गया कि नवंबर 2020 में राजेश पाठक ने पुलिस थाना भरवेली, बालाघाट में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया था कि समरीते ने हटा स्थित कार्यालय में घुसकर कर्मचारी बब्बू सिंह, फूलचंद तिवारी, खेलचंद मसकरे व राजेश पाठक को भयाक्रांत किया. हत्या सहित दूसरे अपराध में फंसा देने की धमकी दी. 20 हजार रुपये प्रतिमाह भेजते रहने का दबाव बनाया.
लेकिन अभियोजन यह साबित करने में नाकाम रहा है कि घटना के दिन आरोपी वहां उपस्थित था. चूंकि अभियोजन अभियोग को संदेह रहित रूप से सिद्ध नहीं कर सका है, जिससे स्पष्ट है कि आरोप लगाकर पूर्व विधायक समरीते की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का नाकाम प्रयास किया गया है. अदालत ने तर्क से सहमत होकर राहत प्रदान कर दी.