मुंबई, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को अपने पेट्रोल ईंधन भरने वाले स्टेशनों और स्टोरेज टर्मिनलों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर वेपर रिकवरी सिस्टम स्थापित नहीं करने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
बीपीसीएल ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी सीपीसीबी नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट और सीपीसीबी द्वारा तय समयसीमा के भीतर वेपर रिकवरी सिस्टम स्थापित नहीं किया है।
बीपीसीएल ने कहा कि वह नोटिस की जांच कर रही है और जल्द ही उचित जवाब देगी। इस बीच, उसने सीपीसीबी से आगे नहीं बढ़ने और कंपनी को नोटिस से मुक्त करने का अनुरोध किया है।
–आईएएनएस
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