कोलकाता, 2 जनवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले की एक अदालत ने सोमवार को भाजपा कार्यकर्ता देवव्रत दास की नंदीग्राम में हत्या मामले में चुनाव बाद हुई हिंसा की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
हल्दिया सब-डिवीजन कोर्ट द्वारा जारी वारंट में शेख सुफियान का नाम शामिल है, जो 2021 के विधानसभा चुनाव में हाई-प्रोफाइल नंदीग्राम संग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट थे। उस हाई-प्रोफाइल लड़ाई में वह अंतत: भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गईं, जो इस समय पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।
अन्य तीन, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, उनमें अबू ताहेर, शेख अमानुल्ला और शेख कुशोबी शामिल हैं। पता चला है कि सीबीआई ने हाल ही में नंदीग्राम थाने में दर्ज मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है।
उस चार्जशीट में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने चार के अलावा दो अन्य व्यक्तियों के नाम का भी उल्लेख किया है, जिनके नाम शेख सैयम काजी और शेख समसुद्दोह हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 326 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि हालांकि काजी और समसुद्दोह जांच के दौरान सहयोग कर रहे थे, बाकी चार पूरी तरह से असहयोग के मोड में थे और इसलिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।
सीबीआई जांच के सिलसिले में पहले ही 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें शेख सुफियान का दामाद भी शामिल है।
–आईएएनएस
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