deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home राष्ट्रीय

बंगाल स्कूल नौकरी मामला: तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य को मिली जमानत

by
September 12, 2024
in राष्ट्रीय
0
बंगाल स्कूल नौकरी मामला: तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य को मिली जमानत
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कोलकाता, 12 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने की सिंगल जज बेंच ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (ईडी) के पूर्व अध्यक्ष को जमानत दे दी।

वह सरकारी स्कूलों में नकदी के बदले नौकरी मामले के संबंध में अक्टूबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में थे।

READ ALSO

मेरठ में भाजपा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, हमले के बाद फरार हुए बदमाश

बिहार : अररिया में सोशल मीडिया पर धार्मिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी गिरफ्तार

जमानत याचिका मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की सिंगल जज बेंच पीठ ने चार शर्तें तय की हैं। पहली शर्त यह होगी कि भट्टाचार्य को अपना पासपोर्ट तुरंत निचली अदालत में जमा कराना होगा। दूसरी शर्त यह होगी कि उन्हें अपना मोबाइल नंबर संबंधित जांच अधिकारियों को देना होगा, ताकि पूछताछ के लिए जब भी जरूरत हो वे उनसे संपर्क कर सकें।

तीसरी शर्त यह है कि भट्टाचार्य को इस मामले में किसी भी गवाह से संपर्क करने, उसे प्रभावित करने या धमकाने का कोई प्रयास नहीं होगा। इसके अलावा चौथी शर्त में जांच अधिकारियों की अनुमति के बिना वह शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे।

इससे पहले जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने स्कूल नौकरी मामले की जांच शुरू की थी, तब भट्टाचार्य सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण पाने में कामयाब रहे थे।

हालांकि, बाद में ईडी अधिकारियों ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच शुरू की और अक्टूबर 2022 में भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पत्नी सतरूपा भट्टाचार्य और बेटे सौविक भट्टाचार्य को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और दोनों उस समय न्यायिक हिरासत में थे

हालांकि, कुछ समय बाद उनके बेटे और पत्नी दोनों को जमानत मिल गई। उनकी पत्नी की जमानत कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी थी, जबकि उनके बेटे की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका बार-बार खारिज की गई और आखिरकार गुरुवार को जमानत मंजूर हो गई।

भट्टाचार्य सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दूसरे कद्दावर नेता हैं, जिन्हें स्कूल जॉब मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी को भी स्कूल जॉब मामले में गिरफ्तार किया गया था। चटर्जी अभी भी मध्य कोलकाता के प्रेसीडेंसी सेंट्रल करेक्शनल होम में न्यायिक हिरासत में हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 12 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने की सिंगल जज बेंच ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (ईडी) के पूर्व अध्यक्ष को जमानत दे दी।

वह सरकारी स्कूलों में नकदी के बदले नौकरी मामले के संबंध में अक्टूबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में थे।

जमानत याचिका मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की सिंगल जज बेंच पीठ ने चार शर्तें तय की हैं। पहली शर्त यह होगी कि भट्टाचार्य को अपना पासपोर्ट तुरंत निचली अदालत में जमा कराना होगा। दूसरी शर्त यह होगी कि उन्हें अपना मोबाइल नंबर संबंधित जांच अधिकारियों को देना होगा, ताकि पूछताछ के लिए जब भी जरूरत हो वे उनसे संपर्क कर सकें।

तीसरी शर्त यह है कि भट्टाचार्य को इस मामले में किसी भी गवाह से संपर्क करने, उसे प्रभावित करने या धमकाने का कोई प्रयास नहीं होगा। इसके अलावा चौथी शर्त में जांच अधिकारियों की अनुमति के बिना वह शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे।

इससे पहले जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने स्कूल नौकरी मामले की जांच शुरू की थी, तब भट्टाचार्य सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण पाने में कामयाब रहे थे।

हालांकि, बाद में ईडी अधिकारियों ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच शुरू की और अक्टूबर 2022 में भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पत्नी सतरूपा भट्टाचार्य और बेटे सौविक भट्टाचार्य को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और दोनों उस समय न्यायिक हिरासत में थे

हालांकि, कुछ समय बाद उनके बेटे और पत्नी दोनों को जमानत मिल गई। उनकी पत्नी की जमानत कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी थी, जबकि उनके बेटे की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका बार-बार खारिज की गई और आखिरकार गुरुवार को जमानत मंजूर हो गई।

भट्टाचार्य सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दूसरे कद्दावर नेता हैं, जिन्हें स्कूल जॉब मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी को भी स्कूल जॉब मामले में गिरफ्तार किया गया था। चटर्जी अभी भी मध्य कोलकाता के प्रेसीडेंसी सेंट्रल करेक्शनल होम में न्यायिक हिरासत में हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 12 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने की सिंगल जज बेंच ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (ईडी) के पूर्व अध्यक्ष को जमानत दे दी।

वह सरकारी स्कूलों में नकदी के बदले नौकरी मामले के संबंध में अक्टूबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में थे।

जमानत याचिका मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की सिंगल जज बेंच पीठ ने चार शर्तें तय की हैं। पहली शर्त यह होगी कि भट्टाचार्य को अपना पासपोर्ट तुरंत निचली अदालत में जमा कराना होगा। दूसरी शर्त यह होगी कि उन्हें अपना मोबाइल नंबर संबंधित जांच अधिकारियों को देना होगा, ताकि पूछताछ के लिए जब भी जरूरत हो वे उनसे संपर्क कर सकें।

तीसरी शर्त यह है कि भट्टाचार्य को इस मामले में किसी भी गवाह से संपर्क करने, उसे प्रभावित करने या धमकाने का कोई प्रयास नहीं होगा। इसके अलावा चौथी शर्त में जांच अधिकारियों की अनुमति के बिना वह शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे।

इससे पहले जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने स्कूल नौकरी मामले की जांच शुरू की थी, तब भट्टाचार्य सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण पाने में कामयाब रहे थे।

हालांकि, बाद में ईडी अधिकारियों ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच शुरू की और अक्टूबर 2022 में भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पत्नी सतरूपा भट्टाचार्य और बेटे सौविक भट्टाचार्य को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और दोनों उस समय न्यायिक हिरासत में थे

हालांकि, कुछ समय बाद उनके बेटे और पत्नी दोनों को जमानत मिल गई। उनकी पत्नी की जमानत कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी थी, जबकि उनके बेटे की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका बार-बार खारिज की गई और आखिरकार गुरुवार को जमानत मंजूर हो गई।

भट्टाचार्य सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दूसरे कद्दावर नेता हैं, जिन्हें स्कूल जॉब मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी को भी स्कूल जॉब मामले में गिरफ्तार किया गया था। चटर्जी अभी भी मध्य कोलकाता के प्रेसीडेंसी सेंट्रल करेक्शनल होम में न्यायिक हिरासत में हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

कोलकाता, 12 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने की सिंगल जज बेंच ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (ईडी) के पूर्व अध्यक्ष को जमानत दे दी।

वह सरकारी स्कूलों में नकदी के बदले नौकरी मामले के संबंध में अक्टूबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में थे।

जमानत याचिका मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की सिंगल जज बेंच पीठ ने चार शर्तें तय की हैं। पहली शर्त यह होगी कि भट्टाचार्य को अपना पासपोर्ट तुरंत निचली अदालत में जमा कराना होगा। दूसरी शर्त यह होगी कि उन्हें अपना मोबाइल नंबर संबंधित जांच अधिकारियों को देना होगा, ताकि पूछताछ के लिए जब भी जरूरत हो वे उनसे संपर्क कर सकें।

तीसरी शर्त यह है कि भट्टाचार्य को इस मामले में किसी भी गवाह से संपर्क करने, उसे प्रभावित करने या धमकाने का कोई प्रयास नहीं होगा। इसके अलावा चौथी शर्त में जांच अधिकारियों की अनुमति के बिना वह शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे।

इससे पहले जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने स्कूल नौकरी मामले की जांच शुरू की थी, तब भट्टाचार्य सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण पाने में कामयाब रहे थे।

हालांकि, बाद में ईडी अधिकारियों ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच शुरू की और अक्टूबर 2022 में भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पत्नी सतरूपा भट्टाचार्य और बेटे सौविक भट्टाचार्य को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और दोनों उस समय न्यायिक हिरासत में थे

हालांकि, कुछ समय बाद उनके बेटे और पत्नी दोनों को जमानत मिल गई। उनकी पत्नी की जमानत कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी थी, जबकि उनके बेटे की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका बार-बार खारिज की गई और आखिरकार गुरुवार को जमानत मंजूर हो गई।

भट्टाचार्य सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दूसरे कद्दावर नेता हैं, जिन्हें स्कूल जॉब मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी को भी स्कूल जॉब मामले में गिरफ्तार किया गया था। चटर्जी अभी भी मध्य कोलकाता के प्रेसीडेंसी सेंट्रल करेक्शनल होम में न्यायिक हिरासत में हैं।

–आईएएनएस

एफजेड/

Related Posts

मेरठ में भाजपा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, हमले के बाद फरार हुए बदमाश
राष्ट्रीय

मेरठ में भाजपा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, हमले के बाद फरार हुए बदमाश

September 27, 2025
बिहार : अररिया में सोशल मीडिया पर धार्मिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी गिरफ्तार
राष्ट्रीय

बिहार : अररिया में सोशल मीडिया पर धार्मिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी गिरफ्तार

September 27, 2025
1600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में ईडी का एक्शन, जब्त कीं 155 करोड़ की अचल संपत्तियां
राष्ट्रीय

1600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में ईडी का एक्शन, जब्त कीं 155 करोड़ की अचल संपत्तियां

September 27, 2025
सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने दादासाहेब फाल्के फिल्मसिटी के बॉलीवुड पार्क में 360-डिग्री सिनेमा का उद्घाटन किया
राष्ट्रीय

सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने दादासाहेब फाल्के फिल्मसिटी के बॉलीवुड पार्क में 360-डिग्री सिनेमा का उद्घाटन किया

September 27, 2025
क्षेत्रीय पार्टियों की पिछलग्गू बन गई है कांग्रेस पर नहीं मिलेगा फायदा: मंत्री दयाशंकर सिंह
राष्ट्रीय

क्षेत्रीय पार्टियों की पिछलग्गू बन गई है कांग्रेस पर नहीं मिलेगा फायदा: मंत्री दयाशंकर सिंह

September 27, 2025
भाजपा असल समस्याओं से भटकाना चाहती है: कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार
राष्ट्रीय

भाजपा असल समस्याओं से भटकाना चाहती है: कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार

September 27, 2025
Next Post
चेक गणराज्य के खिलाफ अल्काराज, रॉबर्टो बतिस्ता की शानदार शुरुआत

चेक गणराज्य के खिलाफ अल्काराज, रॉबर्टो बतिस्ता की शानदार शुरुआत

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

114422
Total views : 6017960
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In