गुरुग्राम, 12 सितंबर (आईएएनएस)। बजरंग दल के सदस्य और गोरक्षक मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव को हरियाणा पुलिस ने 28 अगस्त को नूंह में ‘शोभा यात्रा’ का एक ताजा वीडियो पोस्ट करने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने कहा कि 30 वर्षीय व्यक्ति ने वीडियो में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयान दिए थे।
एफआईआर के मुताबिक, नूंह पुलिस की सोशल मीडिया सेल की एक टीम को मोनू मानेसर का एक ताजा वीडियो मिला जोकि 26 अगस्त को पोस्ट किया गया था। वीडियो में मोनू ने कहा था, ”हम परिणाम की चिंता नहीं करते, यह केवल एक बार होगा, लेकिन अंत में यही होगा…मोनू मानेसर।”
पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि मोनू मानेसर का वीडियो एक विशेष धर्म पर आधारित था। 26 अगस्त 2023 को एक फेसबुक पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाने, अश्लील शब्दों का उपयोग करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या सार्वजनिक शांति भंग करने के बारे में पोस्ट किया गया था।
सोशल मीडिया सेल के कांस्टेबल सुनील कुमार की शिकायत के बाद 26 अगस्त को नूंह के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मोनू मानेसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153ए, 295ए, 298, 504, 109, 292 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
जांच और विश्लेषण के दौरान उक्त फेसबुक आईडी मोबाइल नंबर 9097979771 के माध्यम से बनाई गई पाई गई। उक्त मोबाइल नंबर मानेसर निवासी मोहित यादव के नाम पर पंजीकृत पाया गया।
मंगलवार को मोनू की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने एक मोबाइल, 45 बोर की एक पिस्टल और मैगजीन में मिले तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर में आर्म्स एक्ट की धारा 25-54-59 जोड़ दी है।
पुलिस ने बरामद मोबाइल फोन से डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए नूंह की अदालत के समक्ष मोनू मानेसर की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की है। मोबाइल को परीक्षण के लिए डायटेक लैब गुरुग्राम भेजा जाना है।
हालांकि, मोनू को ट्रांजिट रिमांड पर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया। हरियाणा पुलिस की एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने आईएएनएस को बताया, ”नूंह में 28 अगस्त को आयोजित शोभा यात्रा से संबंधित ताजा वीडियो पोस्ट करने के लिए नूंह पुलिस की सोशल मीडिया टीम को मोनू मानेसर के खिलाफ सबूत मिले।
इसके बाद नूंह पुलिस ने मंगलवार को मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया। मोनू के खिलाफ अगस्त की शुरुआत में आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।”
भीड़ ने 31 जुलाई को नूंह में जब विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर हमला किया, तब सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में छह लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। अफरा-तफरी के बीच 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। यह झड़प गुरुग्राम के सोहना, बादशाहपुर सहित आसपास के इलाकों में फैल गई थी।
–आईएएनएस
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