चेन्नई, 31 मार्च (आईएएनएस)। कोविड मामलों में फिर से वृद्धि का रुख दिखाने के साथ, तमिलनाडु सरकार ने 1 अप्रैल से सभी सरकारी अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य करने का फैसला किया है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमण्यन ने शुक्रवार को कहा कि शनिवार से सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में बाह्य रोगियों, भर्ती मरीजों, आगंतुकों, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा।
11,300 से अधिक की संख्या में, इन सुविधाओं में जिला मुख्यालय अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अलावा स्वास्थ्य उप-केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), शहरी पीएचसी, तालुक और गैर-तालुक अस्पताल शामिल हैं।
मंत्री ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, सभी राज्य और जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों को शनिवार से सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मास्क नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
मंत्री ने इस कदम के पीछे के तर्क को समझाते हुए कहा, भले ही राज्य में कोविड मानदंड लागू हैं, लेकिन अस्पतालों में मास्क नियम लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि संक्रमण आमतौर पर अस्पतालों में जल्दी फैलता है।
मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि, तमिलनाडु ने गुरुवार को 123 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जबकि पिछले 24 घंटों में पूरे भारत से 3,095 मामले सामने आए हैं।
–आईएएनएस
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