मेगास्टार अमिताभ बच्चन की पोती के खराब स्वास्थ्य पर फर्जी खबरों का विवाद सामने आने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने मंच पर सामग्री को विनियमित नहीं करने पर वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म यू ट्यूब पर कटाक्ष किया।
कई ट्यूब चैनलों को ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या के बारे में झूठे दावे करने वाले वीडियो प्रसारित करने से रोकते हुए, न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने कहा कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की नो टॉलरेंस पॉलिसी त्रुटिपूर्ण है।
न्यायमूर्ति ने कहा, यदि आप जो कर रहे हैं उससे पैसा कमा रहे हैं, तो आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। आप ऐसी चीजों को अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते। आप स्वीकार करते हैं कि कुछ चीजें हैं, जिनके लिए आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं। ऐ सब उस श्रेणी में क्यों नहीं आते? इसका मतलब है कि आपकी नीति दोषपूर्ण है।
आराध्या को कई कारणों से अक्सर ट्रोल का सामना करना पड़ा है। जब 2021 की फिल्म बॉब बिस्वास का प्रचार किया जा रहा था, तो गुस्से में पिता अभिषेक ने उन नफरत करने वालों पर पलटवार किया, जो उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहे थे।
हाल ही में, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की तथ्य-जांच इकाई ने तीन ट्यूब चैनलों का भंडाफोड़ किया था, जो सरकार के अनुसार देश में गलत सूचना फैला रहे थे।
विचाराधीन चैनलों के लगभग 33 लाख ग्राहक थे और उनके वीडियो, जिनमें से लगभग सभी नकली पाए गए, 30 करोड़ से अधिक बार देखे गए।
यू ट्यूब चैनल दर्शकों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि सामग्री प्रामाणिक है, गुमराह करने के लिए नकली और सनसनीखेज थंबनेल का उपयोग करते हैं।
कुछ चैनल अपने वीडियो पर विज्ञापन भी प्रदर्शित करते हैं, और यू ट्यूब पर गलत सूचना देकर पैसा कमाते हैं।
आराध्या का मामला ऐसे कंटेंट के खिलाफ यूट्यूब की जिम्मेदारी और कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने टिप्पणी की कि मंच यह कहकर बच नहीं सकता कि वह केवल एक मध्यस्थ है और इस तरह के वीडियो नहीं डाल रहा है।
न्यायाधीश ने कहा, आप जनता को गलत सूचना देने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। यह, यह कहने जैसा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि मैं केवल कागज और स्याही प्रदान कर रहा हूं और आप कागज पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप एक ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं, जिस पर भ्रामक जानकारी प्रदान की जा रही है। इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है।
इसने कहा कि ऐसे वीडियो से निपटने के लिए यू ट्यूब के पास एक नीति होनी चाहिए।
पीठ ने पूछा, यह देखना आपकी जिम्मेदारी है कि उचित सूचना का प्रसार हो। आपके पास इस तरह के मामलों में कोई नीति क्यों नहीं है।
अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है।
अदालत को यह भी बताया गया कि आराध्या और उसके परिवार के सदस्यों की तस्वीरों से छेड़छाड़ की गई और गलत सूचना प्रसारित करने और मुनाफा कमाने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया।
एक बार तो फर्जी तरीके से शव की तस्वरी दिखाई गई।
–आईएएनएस
सीबीटी