पन्ना. जिले के अधिकारी भारी उदासीन है, गरीब लोगो की समस्याओ का निराकारण कराने के लिए किसी भी प्रकार का महत्व नहीं दे रहे है, तथा मनमाने ढंग से कार्य कर रहे है, उनकी उदासीनता का सबसे बड़ा उदाहरण देवेन्द्र नगर तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत राजापुर में सीलिंग एक्ट के तहत न्यायलय कमिश्नर सागर के रा.प्र.क.174/-90 की वी 3/2000-01/एच 34/अ-00/बी 3/1968-69 एवं रा.प्र.क 251/ 90/बी 3/1974-75 आदेश दिनांक 14.08.2003 से राजापुर की 261.35 है.
भूमि शासन बेष्टत होने के उपरात राजस्व मंडल के द्वारा भूमि निजी घोषित किये जाने के कारण आज दिनांक तक उच्च न्यायालय में अपील नहीं की गई है. जिससे ग्रामवासीयों को न्याय नहीं मिल रहा है.
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ज्ञात हो कि कमिश्नर के फैसले के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में अपील अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के माध्यम से की जानी थी, लेकिन जिम्मेवार अधिकारीयों द्वारा भयानक लापरवाही बरते हुए बीस साल का समय अपील करने में निकाल दिया गया है. तथा वर्तमान में भी उक्त मामले की अपील नहीं की जा रही है. ज्ञात हो कि वर्ष 2003 से न्यायलय का बोर्ड लगा कर राजस्व विभाग में पूरे गांव का शोषण कर सामंत अजयगढ़ के अजय राज सिंह के द्वारा उठाया जा रहा है, तथा जिले के अधिकारी उनका समर्थन कर रहे है.
उक्त जमीन मे 208 हैक्टेयर के आंतरित खातेदार है उनको कभी जमीन पर कब्जा नहीं मिला और गांव में पूर्व रियासत होने के कारण सभी जमीन पर कब्जा अजयराज का है जिस कारण सरकारी काम भी नहीं करने दिया जा रहा है जिसके संबंध में प्रसाशन को अवगत कराया जा चुका है उक्त मामले में वर्तमान कलेक्टर द्वारा भी दिनांक 30.04.24 को एसडीएम को पत्र लिखकर मामले में अपील करने के निर्देश दिये थें. लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं किया गया.
यह प्रकरण लगातार जिले से लेकर राजधानी राजस्व मंत्री के संज्ञान तक लाया गया था, जिस पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा द्वारा भी प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिये गये थे, तथा संबंधित जमीन को आवादी घोषित करने एवं माफ कराये जाने के संबंध में भी अधिकारीयों को निर्देशित किया था.