जबलपुर. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें शाह शुजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा, बीबी साहब की मस्जिद और बुरहानपुर के किले में स्थित महल वक्फ की संपत्ति बनाई गयी थी.
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में मुगल और फारुखी शासन काल में बनाई गईं 3 ऐतिहासिक धरोहरें अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं रह गई हैं. इनमें शाह शुजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा, बीबी साहब की मस्जिद और बुरहानपुर के किले में स्थित महल वक्फ की संपत्ति हैं.
गौरतलब है कि साल 2013 में वक्फ बोर्ड ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को परिसर खाली करने का आदेश देते हुए बुरहानपुर शहर में मुगल और फारुखी शासन काल में बनाई गईं 3 ऐतिहासिक धरोहरें का वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. जिसके खिलाफ एएसआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड का आदेश खारिज करते हुए तीनों ऐतिहासिक इमारतों पर एएसआई का संरक्षण बरकरार रखा है.