बुलंदशहर, 20 जून (आईएएनएस)। 35 वर्षीय व्यक्ति और उसकी पत्नी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अपने नियोक्ता के सात साल के बेटे का अपहरण व हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
मुख्य आरोपी अरुण चंद उर्फ आलोक जाटव अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर के अरनिया इलाके से पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई।
पूछताछ के दौरान उसकी पत्नी रजनी (33) भी अपराध में शामिल पाई गई।
अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर उसे छह महीने पहले जमानत मिल गई थी।
बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा, दोनों आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
–आईएएनएस
पीके/सीबीटी
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मुख्य आरोपी अरुण चंद उर्फ आलोक जाटव अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर के अरनिया इलाके से पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई।
पूछताछ के दौरान उसकी पत्नी रजनी (33) भी अपराध में शामिल पाई गई।
अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर उसे छह महीने पहले जमानत मिल गई थी।
बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा, दोनों आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
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मुख्य आरोपी अरुण चंद उर्फ आलोक जाटव अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर के अरनिया इलाके से पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई।
पूछताछ के दौरान उसकी पत्नी रजनी (33) भी अपराध में शामिल पाई गई।
अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर उसे छह महीने पहले जमानत मिल गई थी।
बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा, दोनों आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
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मुख्य आरोपी अरुण चंद उर्फ आलोक जाटव अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर के अरनिया इलाके से पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई।
पूछताछ के दौरान उसकी पत्नी रजनी (33) भी अपराध में शामिल पाई गई।
अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर उसे छह महीने पहले जमानत मिल गई थी।
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मुख्य आरोपी अरुण चंद उर्फ आलोक जाटव अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर के अरनिया इलाके से पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई।
पूछताछ के दौरान उसकी पत्नी रजनी (33) भी अपराध में शामिल पाई गई।
अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर उसे छह महीने पहले जमानत मिल गई थी।
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मुख्य आरोपी अरुण चंद उर्फ आलोक जाटव अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर के अरनिया इलाके से पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई।
पूछताछ के दौरान उसकी पत्नी रजनी (33) भी अपराध में शामिल पाई गई।
अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर उसे छह महीने पहले जमानत मिल गई थी।
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मुख्य आरोपी अरुण चंद उर्फ आलोक जाटव अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर के अरनिया इलाके से पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई।
पूछताछ के दौरान उसकी पत्नी रजनी (33) भी अपराध में शामिल पाई गई।
अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर उसे छह महीने पहले जमानत मिल गई थी।
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मुख्य आरोपी अरुण चंद उर्फ आलोक जाटव अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर के अरनिया इलाके से पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई।
पूछताछ के दौरान उसकी पत्नी रजनी (33) भी अपराध में शामिल पाई गई।
अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर उसे छह महीने पहले जमानत मिल गई थी।
बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा, दोनों आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
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मुख्य आरोपी अरुण चंद उर्फ आलोक जाटव अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर के अरनिया इलाके से पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई।
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अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
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बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा, दोनों आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
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मुख्य आरोपी अरुण चंद उर्फ आलोक जाटव अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर के अरनिया इलाके से पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई।
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अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
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बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा, दोनों आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
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अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
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अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
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मुख्य आरोपी अरुण चंद उर्फ आलोक जाटव अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर के अरनिया इलाके से पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई।
पूछताछ के दौरान उसकी पत्नी रजनी (33) भी अपराध में शामिल पाई गई।
अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर उसे छह महीने पहले जमानत मिल गई थी।
बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा, दोनों आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
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मुख्य आरोपी अरुण चंद उर्फ आलोक जाटव अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर के अरनिया इलाके से पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई।
पूछताछ के दौरान उसकी पत्नी रजनी (33) भी अपराध में शामिल पाई गई।
अरुण को 2016 में बुलंदशहर के छतरी इलाके से चार महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
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