नई दिल्ली, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वधावन और सारंग वधावन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ‘प्रोवीजनल कुर्की आदेश’ जारी किया है। इसमें विक्रम होम्स प्राइवेट लिमिटेड की 40.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति एक वाणिज्यिक संपत्ति है। इसमें कलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई में कार्यालय शामिल हैं।
वित्तीय जांच एजेंसी ने राकेश वधावन और सारंग वधावन और अन्य के खिलाफ सीबीआई (एसीबी), मुंबई द्वारा दर्ज केस के आधार पर जांच शुरू की है। यस बैंक द्वारा मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी।
प्रारंभ में, मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के बाद मुंबई में एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर की गई थी।आरोप के मुताबिक वधावन ने अवैध रूप से और धोखाधड़ी से मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली कैलेडोनिया इमारत में कई कार्यालय इकाइयां बेचीं। इसके परिणामस्वरूप मैक स्टार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
ईडी ने कहा कि मामले की जांच से पता चला है कि वधावन ने अवैध रूप से और धोखाधड़ी से कैलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी ईस्ट, मुंबई में स्थित मैक स्टार की एक वाणिज्यिक संपत्ति को मैक स्टार को कोई भुगतान किए बिना विक्रम होम्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। इसका स्वामित्व स्वर्गीय सत्यपाल तलवार और धर्मपाल तलवार के पास है।
“इस प्रकार, राकेश वधावन और सारंग वधावन ने मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को धोखा दिया। मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बहुमत शेयरधारक (डीई शॉ ग्रुप जिसके पास 83.36 प्रतिशत शेयर हैं) की सहमति के बिना उपरोक्त संपत्तियां अवैध रूप से बेची गईं।“
ईडी ने इससे पहले 203.99 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इस मामले में अब कुल कुर्की 244.36 करोड़ रुपये हो गई है।
–आईएएनएस
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