नई दिल्ली, 3 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रत्यर्पण का सामना कर रहे व्यवसायी विजय माल्या की मुंबई की अदालत में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही के खिलाफ याचिका खारिज कर दी।
माल्या का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उन्हें इस मामले में उनसे कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि माल्या कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं। पीठ ने कहा, इस बयान के मद्देनजर याचिका गैर-अभियोजन के लिए खारिज की जाती है।
दिसंबर 2018 में, शीर्ष अदालत ने माल्या की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था, लेकिन मुंबई में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जहां जांच एजेंसी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत उसके लिए भगोड़ा टैग मांगा।
अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक बार किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद अभियोजन एजेंसी के पास उसकी संपत्ति को जब्त करने की शक्तियां होती हैं। माल्या को मुंबई की विशेष अदालत ने जनवरी 2019 में अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित किया था।
पिछले साल 3 नवंबर को एक अन्य मामले में माल्या के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उनसे लंबे समय से संपर्क नहीं हो रहा है और अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें इस मामले में माल्या का प्रतिनिधित्व करने से मुक्त किया जाए। शीर्ष अदालत भारतीय स्टेट बैंक के साथ मौद्रिक विवाद के संबंध में माल्या द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी।
शीर्ष अदालत ने तब वकील से कहा था कि वह अदालत की रजिस्ट्री को माल्या का ईमेल और यूके में आवासीय पता उपलब्ध कराए। वकील ने कहा कि वह मामले से बरी होना चाहता है क्योंकि उसे माल्या से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। शीर्ष अदालत ने वकील को भगोड़े के लिए अपना कानूनी प्रतिनिधित्व वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी।
पिछले साल जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को 2017 में अदालत की अवमानना के लिए चार महीने की कैद की सजा सुनाई थी, क्योंकि उन्होंने अदालत से जानकारी छिपाई थी। शीर्ष अदालत ने माल्या को 40 मिलियन डॉलर जमा करने का भी आदेश दिया, विफल होने पर उनकी संपत्तियों की कुर्की शुरू हो जाएगी।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम