पुणे, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। सीबीआई की विशेष अदालत ने आयकर विभाग के एक अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने कहा कि दोषी शेखर मधुकर खोमाने, तत्कालीन आईटीओ, वार्ड 12 (4), पुणे में गुलटेकडी में रेंज 12 है। एक शिकायत के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिसंबर 2018 में खोमाने के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन्होंने कथित रूप से एक डिफॉल्टर के खिलाफ आईटी कार्यवाही को निपटाने के लिए 1 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
सीबीआई ने जाल बिछाया और खोमाने को शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि की मांग और स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। बाद में, सीबीआई के अधिकारियों ने आरोपी आईटी अधिकारी के कार्यालय और निवास पर छापा मारा, जिसके परिणामस्वरूप अलग-अलग संपत्ति और अन्य दस्तावेज बरामद हुए।
जांच के बाद, सीबीआई ने मार्च 2019 में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया, जिसमें खोमाने को दोषी पाया गया और उन्हें 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
–आईएएनएस
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