जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश के जरिए एक शिक्षक के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.
यह मामला रायसेन देवरी निवासी रामप्रकाश रघुवंशी की ओर से दायर किया गया हे. जिनकी ओर से कहा गया कि वह शासकीय बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल देवरी में कार्यरत है. 3 अक्टूबर 2024 को लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत उसे देवरी से थाला दिघावन स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन विभाग ने रिलीव नहीं किया.
इस वजह से याचिकाकर्ता देवरी में ही काम करता रहा. इस बीच उसने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया. जिसका निराकरण नहीं हुआ, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई. न्यायालय से नोटिस जारी होने के बाद विभाग की ओर से गोलमोल जवाब दिये गये, जिस पर आवेदक की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई. सुनवाई पश्चात न्यायालय ने स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.