सतना, देशबन्धु। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिमोना सिंह कुल्हारा की अदालत ने मारपीट के एक प्रकरण में आरोपी को सजा सुनाई है।
अदालत ने थाना जसो के अपराध क्रमांक 241/23 में आरोपी रामनारायण कुशवाहा पिता रामलाल कुशवाहा (31) निवासी ग्राम बमूरहिया थाना जसो को आईपीसी की धारा 325 में एक वर्ष साधारण कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुकेश कुमार अभिनंदन ने पैरवी की है।
सहायक अभियोजन प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह ने बताया, 1 दिसंबर 2023 को फरियादिया सरोज कुशवाहा अपने पति जगदीश कुशवाहा के साथ थाना पहुंची। उसने रिपोर्ट लिखाई कि रामनारायण कुशवाहा की धान कि पन्नी में उसका कुत्ता बैठ गया था, इसी बात को लेकर गालियां देते हुए रामनारायण ने सरोज कुशवाहा के साथ डंडा से मारपीट कर दी।