मुंबई, 14 सितंबर (आईएएनएस)। मुंबई पुलिस ने पवई इलाके में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने के मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना मरोल स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के ऊपर ड्रोन उड़ाए जाने के बाद सामने आई है।
पुलिस के मुताबिक, जिन दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनके नाम राहुल वाल्मिकी (40) और संजू वाल्मिकी (42) हैं। आरोप है कि इन दोनों ने पुलिस की अनुमति के बिना मरोल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर ड्रोन उड़ाया, जो कि सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला है।
इस मामले में पवई पुलिस थाना ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल वाल्मिकी को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरा आरोपी संजू वाल्मिकी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।
मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया कि शहर में किसी भी संवेदनशील क्षेत्र या पुलिस/सैन्य संस्थान के पास ड्रोन उड़ाना बिना अनुमति के अवैध है। ऐसा करना कानूनी अपराध है और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन उड़ाने से पहले संबंधित थाने से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना न केवल निजता का उल्लंघन है, बल्कि राष्ट्रीय और स्थानीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।
पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी ड्रोन से क्या रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उनका मकसद क्या था। फरार आरोपी संजू वाल्मिकी की तलाश में टीमें गठित कर दी गई हैं और उसके मोबाइल लोकेशन एवं अन्य तकनीकी माध्यमों से ट्रैकिंग की जा रही है।
फिलहाल पवई पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।
–आईएएनएस
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