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मोदी सरकार ऐसे संवार रही किसानों का भविष्य, मिल रहा पेंशन का लाभ

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February 15, 2024
in राष्ट्रीय
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मोदी सरकार ऐसे संवार रही किसानों का भविष्य, मिल रहा पेंशन का लाभ
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नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है, इनमें से एक है ‘किसान मानधन योजना’। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पार कर चुके किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

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प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

–आईएएनएस

एसएचके/सीबीटी

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नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है, इनमें से एक है ‘किसान मानधन योजना’। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पार कर चुके किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है, इनमें से एक है ‘किसान मानधन योजना’। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पार कर चुके किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

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आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

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आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

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आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

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आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

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आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है, इनमें से एक है ‘किसान मानधन योजना’। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पार कर चुके किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

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आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

–आईएएनएस

एसएचके/सीबीटी

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नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है, इनमें से एक है ‘किसान मानधन योजना’। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पार कर चुके किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

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आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

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नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है, इनमें से एक है ‘किसान मानधन योजना’। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पार कर चुके किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

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आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

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नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है, इनमें से एक है ‘किसान मानधन योजना’। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पार कर चुके किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं, तो यह योजना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ‘किसान मानधन’ योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना अनिवार्य है।

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आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

वहीं, अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 रूपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

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