जबलपुर. बेलबाग थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में पुरानी रंजिश पर हंसने को लेकर हुए विवाद पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी कौशलेष प्रजापति उर्फ निक्की को अदालत ने दोषी करार दिया है. एडीजे ओमप्रकाश बोहरा की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व पंद्रह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत को विशेष लोक अभियोजक कृष्ण गोपाल तिवारी ने बताया कि 26 जून 2023 को कोशलेश प्रजापति उर्फ निक्की निवासी बड़ी खेरमाई के पास भगत सिंह वार्ड थाना पनागर ने भान तलैया स्कूल मे शादी समारोह मे खाना खाते समय एक-दूसरे को देखकर हंसने की बात को लेकर तथा पुरानी पारिवारिक बुराइयों को लेकर मोहित उम्र 20 वर्ष के पेट पर धारदार चाकू से हमला कर दिया था.
जिससे मोहित की मौत हो गई थी. उक्त मामले में बेलबाग पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था. सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी निक्की उर्फ कौशलेश को उक्त सजा सुनाई.